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प्रेस नोट ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा। ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए: 1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। 2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। 3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जारीकर्ता ग्राम सभा सराय

2 hrs ago
user_NB NEWS निडर भारत
NB NEWS निडर भारत
महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•
2 hrs ago

प्रेस नोट ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा। ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए: 1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। 2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। 3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जारीकर्ता ग्राम सभा सराय

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  • प्रेस नोट ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा। ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए: 1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। 2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। 3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जारीकर्ता ग्राम सभा सराय
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    प्रेस नोट
ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय
आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा।
ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है।
ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए:
1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी।
2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा।
3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।
4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी।
ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई।
जारीकर्ता
ग्राम सभा सराय
    user_NB NEWS निडर भारत
    NB NEWS निडर भारत
    महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • मोटागाह मे एक आदमी बुरखा पहने पकड़ाया है लोगो का कहना है यह बच्चा चुराने आया था बच्चा चोर बोहत ज्यादा सक्रिय है सबसे अनुरोध है सावधान रहे
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    मोटागाह मे एक आदमी बुरखा पहने पकड़ाया है लोगो का कहना है यह बच्चा चुराने आया था बच्चा चोर बोहत ज्यादा सक्रिय है सबसे अनुरोध है सावधान रहे
    user_Prince dhule
    Prince dhule
    Event management company Mhow, Indore•
    13 hrs ago
  • महू में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर चिकित्सक के बेटे को फोन लगाकर 5 करोड़ की फिरौती की मांग में को लेकर एडिशनल एसपी महू रूपेश द्विवेदी का बयान का
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    महू में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर चिकित्सक  के बेटे को फोन लगाकर 5 करोड़ की फिरौती की मांग में को लेकर एडिशनल एसपी महू रूपेश द्विवेदी का बयान का
    user_Dinesh Chandra Rathore
    Dinesh Chandra Rathore
    Local News Reporter महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
  • इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में किराए के कमरे से 24 वर्षीय युवती का सब मिला; कुछ दिनों से थी लापता परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदी.!
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    इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में किराए के कमरे से 24 वर्षीय युवती का सब मिला; कुछ दिनों से थी लापता परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदी.!
    user_Aarti Raikwar
    Aarti Raikwar
    Media Consultant मल्हारगंज, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    40 min ago
  • शास्त्री ब्रिज को नया बनाने के लिए सांसद शंकर लालवानी से रेलवे एवं नगर निगम के अधिकारियों की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई ( इंदौर का रेलवे ओवरब्रिज गांधी हॉल ) इंदौर का शास्त्री ओवरब्रिज अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और शहर की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप इसे नए सिरे से विकसित करने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों से दौरा करने के लिए कहा था और इसी क्रम में आज रेलवे एवं नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से शास्त्री ब्रिज का निरीक्षण किया और नए ब्रिज के निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। (इंदौर शास्त्री ब्रिज गांधी प्रतिमा ) इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लगभग दो माह पूर्व उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर शास्त्री ब्रिज को नए स्वरूप में बनाने का आग्रह किया था और रेलमंत्री ने अधिकारीयों को निर्देश दिए थे। उसी पहल का परिणाम है कि अब संबंधित विभागों ने तकनीकी सर्वे और व्यवहार्यता पर काम शुरू कर दिया है। प्रारंभिक चर्चा के अनुसार ब्रिज की लम्बाई, ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ब्रिज की अनुमानित लागत लगभग 110 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सांसद लालवानी के अनुसार नया ब्रिज आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा, ताकि भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शास्त्री ब्रिज इंदौर की प्रमुख कनेक्टिविटी का हिस्सा है और इसकी स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। आज का निरीक्षण एक सकारात्मक कदम है। अब सभी जनप्रतिनिधि, रेलवे और नगर निगम मिलकर आगे की कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगे, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समन्वय और प्राथमिकता के आधार पर इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। मुश्ताक शेख की रिपोर्ट
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    शास्त्री ब्रिज को नया बनाने के लिए सांसद शंकर लालवानी से रेलवे एवं नगर निगम के अधिकारियों की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई                                           ( इंदौर का रेलवे ओवरब्रिज गांधी हॉल )
इंदौर का शास्त्री ओवरब्रिज अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और शहर की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप इसे नए सिरे से विकसित करने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों से दौरा करने के लिए कहा था और इसी क्रम में आज रेलवे एवं नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से शास्त्री ब्रिज का निरीक्षण किया और नए ब्रिज के निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
(इंदौर शास्त्री ब्रिज गांधी प्रतिमा )                                                                       इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लगभग दो माह पूर्व उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर शास्त्री ब्रिज को नए स्वरूप में बनाने का आग्रह किया था और रेलमंत्री ने अधिकारीयों को निर्देश दिए थे। उसी पहल का परिणाम है कि अब संबंधित विभागों ने तकनीकी सर्वे और व्यवहार्यता पर काम शुरू कर दिया है। प्रारंभिक चर्चा के अनुसार  ब्रिज की लम्बाई, ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ब्रिज की अनुमानित लागत लगभग 110 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
सांसद लालवानी के अनुसार नया ब्रिज आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा, ताकि भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।             
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शास्त्री ब्रिज इंदौर की प्रमुख कनेक्टिविटी का हिस्सा है और इसकी स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। आज का निरीक्षण एक सकारात्मक कदम है। अब सभी जनप्रतिनिधि, रेलवे और नगर निगम मिलकर आगे की कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगे, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समन्वय और प्राथमिकता के आधार पर इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। मुश्ताक शेख की रिपोर्ट
    user_Naseem Khan
    Naseem Khan
    इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • Post by Vishal Jadhav
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    Post by Vishal Jadhav
    user_Vishal Jadhav
    Vishal Jadhav
    पत्रकार NCR समाचार इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • इंदौर। शहर में बढ़ते नशे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इंदौर के कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की नशे की दवाइयों या अवैध पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद आबकारी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मेडिकल स्टोर, पान दुकानों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति नशे की दवा या प्रतिबंधित पदार्थ बेचते पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना प्राथमिकता है। इसी के तहत संयुक्त टीमों द्वारा औचक निरीक्षण और जांच अभियान चलाए जाएंगे। प्रशासन का संदेश साफ है — “नशे का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं।” आबकारी विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नशामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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    इंदौर। शहर में बढ़ते नशे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इंदौर के कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की नशे की दवाइयों या अवैध पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद आबकारी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मेडिकल स्टोर, पान दुकानों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति नशे की दवा या प्रतिबंधित पदार्थ बेचते पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना प्राथमिकता है। इसी के तहत संयुक्त टीमों द्वारा औचक निरीक्षण और जांच अभियान चलाए जाएंगे।
प्रशासन का संदेश साफ है —
“नशे का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं।”
आबकारी विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नशामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
    user_!! DevRam Thakur !!
    !! DevRam Thakur !!
    इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • मानपुर पीतमपुर हाइवे पर एक तेज रफ़्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दि हादसा इतना गंभीर था की कई दूर तक घसीटा गया बाइक सवार हुई मोके पार ही मौत
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    मानपुर पीतमपुर हाइवे पर एक तेज रफ़्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दि हादसा इतना गंभीर था की कई दूर तक घसीटा गया बाइक सवार हुई मोके पार ही मौत
    user_Prince dhule
    Prince dhule
    Event management company Mhow, Indore•
    14 hrs ago
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