कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त बलरामपुर, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर विद्यालय परिसर को पुनः शासकीय उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।
कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त बलरामपुर, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया
जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला एवं पुलिस
बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर विद्यालय परिसर को पुनः शासकीय उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।
- कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त कलेक्टर के निर्देशन में अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई विद्यालय के लगभग 1 एकड़ भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त बलरामपुर, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर विद्यालय परिसर को पुनः शासकीय उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।3
- *✰दो बच्चे, टूटी झोपड़ी और गरीबी की मार✰* *एक गरीब परिवार की दर्दनाक हकीकत..* अवश्य देखिए पूरी वीडियो *AnnaPurna Muhim* YouTube Channel पर *✰दो बच्चे, टूटी झोपड़ी और गरीबी की मार✰* *एक गरीब परिवार की दर्दनाक हकीकत..* अवश्य देखिए पूरी वीडियो *AnnaPurna Muhim* YouTube Channel पर1
- रानीडोंगरी के जंगल में जुआ खेलते डिप्टी रेंजर व भानु काष्टागार प्रभारी सहित चार जुआरी गिरफ्तार 4 अगस्त सुबह 9 बजे मिली जानकारी अनुसार,बीती रात यानी 3 अगस्त की रात भानुप्रतापपुर पुलिस ने ग्राम रानीडोंगरी के जंगल में जुआ खेल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डिप्टी रेंजर और भानुप्रतापपुर काष्टागार प्रभारी भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों के कब्जे से 15 हजार 800 रुपये नगद,दो मोटरसाइकिल,दो मोबाइल फोन और ताश के 52 पत्ते जब्त किए। जब्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य 1 लाख 25 हजार 800 रूपये बताया गया। गिरफ्तार जुआरियों में प्रकाश यादव पिता भुनेश्वर यादव उम्र 45 वर्ष निवासी चीचगांव, राजकुमार साहू पिता प्यारेलाल साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी बसंतनगर, नारायणपुर,अश्वन पटेल पिता रजनूराम पटेल, उम्र 34 वर्ष,निवासी सेमरापारा नारायणपुर, मनीष जैन पिता पीआर जैन, उम्र 61 वर्ष, निवासी भानुप्रतापपुर, निवासी शामिल है। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक विजय कटकवार, रूपेश कुमार नरेटी तथा आरक्षक टोमन साहू, चैनसिंह शोरी, राजकुमार यादव और रघुवीर शोरी की सराहनीय भूमिका रही। 4 अगस्त सुबह 9 बजे मिली जानकारी अनुसार,बीती रात यानी 3 अगस्त की रात भानुप्रतापपुर पुलिस ने ग्राम रानीडोंगरी के जंगल में जुआ खेल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डिप्टी रेंजर और भानुप्रतापपुर काष्टागार प्रभारी भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों के कब्जे से 15 हजार 800 रुपये नगद,दो मोटरसाइकिल,दो मोबाइल फोन और ताश के 52 पत्ते जब्त किए। जब्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य 1 लाख 25 हजार 800 रूपये बताया गया। गिरफ्तार जुआरियों में प्रकाश यादव पिता भुनेश्वर यादव उम्र 45 वर्ष निवासी चीचगांव, राजकुमार साहू पिता प्यारेलाल साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी बसंतनगर, नारायणपुर,अश्वन पटेल पिता रजनूराम पटेल, उम्र 34 वर्ष,निवासी सेमरापारा नारायणपुर, मनीष जैन पिता पीआर जैन, उम्र 61 वर्ष, निवासी भानुप्रतापपुर, निवासी शामिल है। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक विजय कटकवार, रूपेश कुमार नरेटी तथा आरक्षक टोमन साहू, चैनसिंह शोरी, राजकुमार यादव और रघुवीर शोरी की सराहनीय भूमिका रही।1
- केशकाल: धनोरा छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर, छात्राओं को कानून, साइबर सुरक्षा और अधिकारों की दी गई जानकारी धनोरा छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर, छात्राओं को कानून, साइबर सुरक्षा और अधिकारों की दी गई जानकारी1
- कोण्डागांव भाजपा जिला पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न, आगामी संगठनात्मक कार्ययोजनाओं पर हुआ मंथन।1
- Keshkal : विधायक नीलकंठ टेकाम ने विश्रामपुरी पहुंच विकास कार्यों का लिया जायजा Keshkal : विधायक नीलकंठ टेकाम ने विश्रामपुरी पहुंच विकास कार्यों का लिया जायजा1
- असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया कांकेर 'जन सहयोग', कलेक्टर को सौंपी 31 हजार 100 रूपये की सहायता राशि 4 अगस्त सुबह 8 बजे मिली जानकारी अनुसार, असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए,कांकेर की समाजसेवी संस्था 'जन सहयोग' ने जनसहयोग से जुटाई गई 31 हजार 100 रुपये की सहायता राशि सोमवार को कलेक्टर कांकेर को सौंपी गई। संस्था ने राशि को जल्द पीड़ितों तक पहुंचाने का आग्रह किया। संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने बताया कि बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आम लोगों के सहयोग से यह राशि एकत्रित की गई। कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए राशि को 51 हजार 100 रुपये तक बढ़ाने की बात कही। इस अभियान में टीके जैन, राजकुमार फव्यानी, अनुराग उपाध्याय, दिलीप कुमार गंजीर, संजय मंशानी, धर्मेंद्र देव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सहयोग राशि जुटाई।1
- हाथी दांत तस्करी पर वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत तीन आरोपी भेजे गए सलाखों के पीछे *बलरामपुर* वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशन में संगठित वन अपराध की रोकथाम के लिए सघन मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में जिले में वन मण्डलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी के मार्गदर्शन में 03 अगस्त 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र भोपाल एवं राज्य उड़न दस्ता दल रायपुर तथा वनमंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। प्राप्त सूचना अनुसार रामानुजगंज फारेस्ट नदी किनारे आमंत्रण धर्मशाला में अवैध रूप से हाथी दांत (जबड़ा) तस्करी के उद्देश्य से रूम नम्बर 205 में एक संदिग्ध व्यक्ति ठहरा हुआ था। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो एवं वन विभाग के टीम के द्वारा तत्काल धर्मशाला के रूम नम्बर 205 में दबिश देकर छानबीन करने पर एक बैग में जांच के दौरान 03 नग हाथी दांत (जबड़ा) पाया गया तथा साथ में 03 व्यक्ति मौके पर मौजूद पाये गये। उक्त प्रकरण में अंतर्राज्यीय राज्य झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के संतोष कुमार विश्वकर्मा, उम्र 42 वर्ष, निवासी तुकबेरा, पोस्ट कण्ठा, थाना-नवाबाजार, जिला पलामू (झारखंड), अजय कुमार गुप्ता, उम्र 49 वर्ष निवासी रामानुजगंज वार्ड क्रमांक 11, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.), सतेन्द्र कुमार, उम्र 50 वर्ष निवासी रामानुजगंज, वार्ड क्रमांक 5, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निवासी है। इनके पास से कुल 03 नग हाथी दांत (जबड़ा) जब्त किया गया। परिसर रक्षक रामानुजगंज द्वारा वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। पूछताछ में सभी 03 आरोपियों के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48(क), 50, 51, 52 (भारतीय जंगली हाथी अनुसूची-1 भाग-1 के अनुसूची क्र. 12-बी में अनुसूचित एवं संरक्षित वन्यप्राणी है) के तहत आरोपियों पर वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें 03 अगस्त को 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामानुजगंज के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वन परिक्षेत्राधिकारी रामानुजगंज ने बताया कि प्रकरण में विवेचना जारी है, जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।3