भिलाई से दिल दहला देने वाली खबर, सेक्टर-8 में ट्यूशन टीचर की आग लगने से मौत ..भिलाई से दिल दहला देने वाली खबर, सेक्टर-8 में ट्यूशन टीचर की आग लगने से मौत ..भिलाई नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भिलाई सेक्टर-8 में 50 वर्षीय महिला ट्यूशन टीचर की आग लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका की पहचान रजनी देवांगन के रूप में हुई है, जो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने बाथरूम में आग लगाकर आत्महत्या की है। घटना में महिला करीब 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइडल नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। मृतिका के परिवार में एक बेटा डॉक्टर है, जबकि दूसरी बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। घटना के बाद पूरे टाउनशिप क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस आग लगने के कारणों और आत्महत्या के पीछे की वजहों की गहन जांच कर रही है। यह मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है।
भिलाई से दिल दहला देने वाली खबर, सेक्टर-8 में ट्यूशन टीचर की आग लगने से मौत ..भिलाई से दिल दहला देने वाली खबर, सेक्टर-8 में ट्यूशन टीचर की आग लगने से मौत ..भिलाई नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भिलाई सेक्टर-8 में 50 वर्षीय महिला ट्यूशन टीचर की आग लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका की पहचान रजनी देवांगन के रूप में हुई है, जो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने बाथरूम में आग लगाकर आत्महत्या की है। घटना में महिला करीब 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइडल नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। मृतिका के परिवार में एक बेटा डॉक्टर है, जबकि दूसरी बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। घटना के बाद पूरे टाउनशिप क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस आग लगने के कारणों और आत्महत्या के पीछे की वजहों की गहन जांच कर रही है। यह मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है।
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- 11 फरवरी बुधवार को दोपहर 2 बजे मिली जानकारी अनुसार ग्राम कटंगी में शीतलाल निर्मलकर से जुड़े सामाजिक बहिष्कार के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित हस्तक्षेप किया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की संयुक्त उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम सरपंच, पंचगण, निर्मलकर समाज के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना, दबाव बनाना या सामुदायिक भेदभाव करना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक कहा कि गांव की शांति और सामाजिक समरसता से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद की स्थिति में कानून हाथ में लेना अनुचित है। समस्याओं का समाधान संवाद, आपसी सहमति तथा पंचायत एवं प्रशासनिक माध्यमों से ही किया जाना चाहिए। बैठक में सभी पक्षों की बातों को सुना गया और आपसी समझ से विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। ग्राम सरपंच एवं समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीणों ने भी गांव में आपसी भाईचारा, सौहार्द और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाएगी और किसी भी अवांछित गतिविधि की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।1
- Post by Rameshwar sahu1
- ग्राम तुलसी मड़ई मेला मे परिशांति भंग कर उपद्रव करने वाले असमाजिक तत्व जेल में निरूद्ध क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने तिल्दा नेवरा पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी1
- तिल्दा, जिला रायपुर स्थित धान संग्रहण केंद्र में महिला एवं पुरुष मजदूरों द्वारा कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूरों का आरोप है कि शासन द्वारा तय ₹410 प्रतिदिन मजदूरी के बजाय उन्हें ₹300 से ₹400 का भुगतान किया जा रहा है। मजदूरों का यह भी कहना है कि पिछले एक साल से PF की राशि जमा नहीं की गई है और काम के दौरान सुरक्षा के लिए दस्ताने जैसे जरूरी साधन भी उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे हाथों में चोट और जलन की समस्या हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि— 👉 जब काम समान है, तो मजदूरी में भेदभाव क्यों? मजदूरों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक कलेक्टर दर से भुगतान और PF की राशि नहीं मिलेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें 📺 जय जोहार सीजी न्यूज़ के साथ। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like, Share और Subscribe जरूर करें।2
- लांजी बीएमओ को अविलंब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एसडीएम ने जारी किया रिमाईंडर नोटिस लांजी। तहसील मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम कारंजा के शासकीय अस्पताल में ड्यूटी के मामले में की गई एक शिकायत पर लांजी एसडीएम कमलचंद सिंहसार द्वारा बीएमओ अक्षय उपराड़े और संबंधित एएनएम नर्मदा ठाकरे के नाम नोटिस जारी किया गया था, वहीं अब इस मामले में बीएमओ के नाम रिमाईंडर नोटिस जारी किया गया है, मामला विगत 3 वर्ष से कारंजा अस्पताल में पदस्थ एएनएम नर्मदा ठाकरे के द्वारा कराये गये प्रसव की संख्या निरंक होने का है, शिकायतकर्ता आशीष भंडारकर के द्वारा उक्ताशय की शिकायत एसडीएम लांजी को की गई थी, इस मामले में एएनएम नर्मदा ठाकरे द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था तो वहीं बीएमओ के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद एसडीएम द्वारा 10 फरवरी 2026 को रिमाईंडर नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार बीएमओ को जारी रिमाईंडर नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त मामले में प्रतिवेदन चाहा गया है किंतु आज दिनांक तक प्रतिवेदन अप्राप्त है, तत्संबंध में शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों का तथ्यात्मक रूप से विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।1
- बुंदेलखंड गौशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन/1
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- 11 फरवरी बुधवार को सुबह 11 बजे मिली जानकारी अनुसार बता दें कि जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार पीआईटी एनडीपीएस (मादक पदार्थों की अवैध तस्करी निवारण) अधिनियम के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस द्वारा गांजा तस्करी में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है। थाना गंडई क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8, महारापारा निवासी मेहरूननिशा पति इस्माईल खान के विरुद्ध पूर्व में गांजा बिक्री के मामलों में अपराध क्रमांक 105/23 एवं 190/25, धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी महिला द्वारा लगातार अवैध रूप से गांजा बिक्री किए जाने की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आयुक्त न्यायालय, दुर्ग में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय आयुक्त न्यायालय, दुर्ग द्वारा 9 फरवरी को आदेश पारित करते हुए आरोपी महिला को तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का वारंट जारी किया गया। न्यायालय के आदेश के पालन में जिला केसीजी पुलिस ने वारंट की तामीली कराते हुए महिला गांजा तस्कर को जेल दाखिल कराया। केसीजी जिले में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम माना जा रहा है।1