पुलिस महानिरीक्षक श्री हेमवीरसिंह साहेत, सूरत संभाग, सूरत द्वारा पुलिस निरीक्षक श्री राजेश गढ़िया के मार्गदर्शन में सूरत ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप एवं नशीली टेबलेट दवाओं की बिक्री से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस कारण एसओजी शाखा को मेडिकल स्टोर की तलाशी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। जिसके अनुसरण में कल दिनांक 04/04/2026 को एसओजी शाखा पुलिस निरीक्षक एल.डी. ओडेदरा के निर्देशानुसार एवं पी.एस.ई.जे.के. राव के मार्गदर्शन में एस.ओ.जी. शाखा के पुलिस कर्मी कडोदरा जीआईडीसी पोस्ट क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एएसआई राजेनिरभाई वंशीलाल एवं एएसआई भूपेनिरभाई अंबिकासाद को खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री जी.यू. उपाध्याय कडोदरा GIDC पोस्ट गए। इलाके के सोनीपक में कैलाशभाई बिल्डिंग में, अश्वरी मेडिकल स्टोर के मैनेजर इसम को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली सिरप बेचते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैनेजर इसम। (1) फूलचंद खंड S/O मांगीलाल वाश्री U.H.30 Res.-Hal-237, विनीलकंठ सोसायटी, टाटिथैया Ta- पलसाना G-सूरत M.R.-भूरालाश Ta-वाली G-पाली, राजस्थान सही सामान जब्त किया गया 1. रेक्सॉल-T 100 ML नंबर-04 जिसकी कुल कीमत Rs.700/- है। ऊपर बताए गए मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची गई सिरप की मात्रा की फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने आगे जांच की है। जांच के दौरान इसे गैर-कानूनी पाए जाने के बाद, इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के तहत कानूनी घोषित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक श्री हेमवीरसिंह साहेत, सूरत संभाग, सूरत द्वारा पुलिस निरीक्षक श्री राजेश गढ़िया के मार्गदर्शन में सूरत ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप एवं नशीली टेबलेट दवाओं की बिक्री से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस कारण एसओजी शाखा को मेडिकल स्टोर की तलाशी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। जिसके अनुसरण में कल दिनांक 04/04/2026 को एसओजी शाखा पुलिस निरीक्षक एल.डी. ओडेदरा के निर्देशानुसार एवं पी.एस.ई.जे.के. राव के मार्गदर्शन में एस.ओ.जी. शाखा के पुलिस कर्मी कडोदरा जीआईडीसी पोस्ट क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एएसआई राजेनिरभाई वंशीलाल एवं एएसआई भूपेनिरभाई अंबिकासाद को खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री जी.यू. उपाध्याय कडोदरा GIDC पोस्ट गए। इलाके के सोनीपक में कैलाशभाई बिल्डिंग में, अश्वरी मेडिकल स्टोर के मैनेजर इसम को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली सिरप बेचते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैनेजर इसम। (1) फूलचंद खंड S/O मांगीलाल वाश्री U.H.30 Res.-Hal-237, विनीलकंठ सोसायटी, टाटिथैया Ta- पलसाना G-सूरत M.R.-भूरालाश Ta-वाली G-पाली, राजस्थान सही सामान जब्त किया गया 1. रेक्सॉल-T 100 ML नंबर-04 जिसकी कुल कीमत Rs.700/- है। ऊपर बताए गए मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची गई सिरप की मात्रा की फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने आगे जांच की है। जांच के दौरान इसे गैर-कानूनी पाए जाने के बाद, इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के तहत कानूनी घोषित किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक श्री हेमवीरसिंह साहेत, सूरत संभाग, सूरत द्वारा पुलिस निरीक्षक श्री राजेश गढ़िया के मार्गदर्शन में सूरत ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप एवं नशीली टेबलेट दवाओं की बिक्री से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस कारण एसओजी शाखा को मेडिकल स्टोर की तलाशी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। जिसके अनुसरण में कल दिनांक 04/04/2026 को एसओजी शाखा पुलिस निरीक्षक एल.डी. ओडेदरा के निर्देशानुसार एवं पी.एस.ई.जे.के. राव के मार्गदर्शन में एस.ओ.जी. शाखा के पुलिस कर्मी कडोदरा जीआईडीसी पोस्ट क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एएसआई राजेनिरभाई वंशीलाल एवं एएसआई भूपेनिरभाई अंबिकासाद को खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री जी.यू. उपाध्याय कडोदरा GIDC पोस्ट गए। इलाके के सोनीपक में कैलाशभाई बिल्डिंग में, अश्वरी मेडिकल स्टोर के मैनेजर इसम को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली सिरप बेचते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैनेजर इसम। (1) फूलचंद खंड S/O मांगीलाल वाश्री U.H.30 Res.-Hal-237, विनीलकंठ सोसायटी, टाटिथैया Ta- पलसाना G-सूरत M.R.-भूरालाश Ta-वाली G-पाली, राजस्थान सही सामान जब्त किया गया 1. रेक्सॉल-T 100 ML नंबर-04 जिसकी कुल कीमत Rs.700/- है। ऊपर बताए गए मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची गई सिरप की मात्रा की फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने आगे जांच की है। जांच के दौरान इसे गैर-कानूनी पाए जाने के बाद, इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के तहत कानूनी घोषित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक श्री हेमवीरसिंह साहेत, सूरत संभाग, सूरत द्वारा पुलिस निरीक्षक श्री राजेश गढ़िया के मार्गदर्शन में सूरत ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप एवं नशीली टेबलेट दवाओं की बिक्री से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस कारण एसओजी शाखा को मेडिकल स्टोर की तलाशी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। जिसके अनुसरण में कल दिनांक 04/04/2026 को एसओजी शाखा पुलिस निरीक्षक एल.डी. ओडेदरा के निर्देशानुसार एवं पी.एस.ई.जे.के. राव के मार्गदर्शन में एस.ओ.जी. शाखा के पुलिस कर्मी कडोदरा जीआईडीसी पोस्ट क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एएसआई राजेनिरभाई वंशीलाल एवं एएसआई भूपेनिरभाई अंबिकासाद को खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री जी.यू. उपाध्याय कडोदरा GIDC पोस्ट गए। इलाके के सोनीपक में कैलाशभाई बिल्डिंग में, अश्वरी मेडिकल स्टोर के मैनेजर इसम को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली सिरप बेचते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैनेजर इसम। (1) फूलचंद खंड S/O मांगीलाल वाश्री U.H.30 Res.-Hal-237, विनीलकंठ सोसायटी, टाटिथैया Ta- पलसाना G-सूरत M.R.-भूरालाश Ta-वाली G-पाली, राजस्थान सही सामान जब्त किया गया 1. रेक्सॉल-T 100 ML नंबर-04 जिसकी कुल कीमत Rs.700/- है। ऊपर बताए गए मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची गई सिरप की मात्रा की फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने आगे जांच की है। जांच के दौरान इसे गैर-कानूनी पाए जाने के बाद, इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के तहत कानूनी घोषित किया गया है।
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