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शिक्षक अधिकार अधिनियम से बचने के लिए प्राइवेट स्कूल को ही विस्तारीकरण करने का अधिकार है तो वह तो बच्चे नजर आएंगे ही भोज राजपूत वाले जन शिक्षा केंद्र शोभापुर
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शिक्षक अधिकार अधिनियम से बचने के लिए प्राइवेट स्कूल को ही विस्तारीकरण करने का अधिकार है तो वह तो बच्चे नजर आएंगे ही भोज राजपूत वाले जन शिक्षा केंद्र शोभापुर
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- शिक्षक अधिकार अधिनियम से बचने के लिए प्राइवेट स्कूल को ही विस्तारीकरण करने का अधिकार है तो वह तो बच्चे नजर आएंगे ही भोज राजपूत वाले जन शिक्षा केंद्र शोभापुर1
- Post by AMLA NEWS1
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- 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियो पर प्रभावी नियंत्रण और दोषियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुलताई श्री एस.के.सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बेचते हुये 09 आरोपी को गिरफ्तार किया गया । 🔹*कार्यवाही का विवरण* दिनांक 25.03.26 को रात्रि 08/30 बजे मुखबिर सूचना पर थाना मुलताई कस्बा क्षेत्र से अलग अलग स्थानो पर अवैध शराब बेचते पाये जाने पर आरोपी अविनाश पिता श्यामराव बचले निवासी बुकाखेडा से 14 पाव सफेद कीमती 1120 रूपये , आरोपिया मीना उर्फ गुड्डी बचले पति ताराचंद बचले निवासी कामथ से 12 पाव मसाला कीमती 1200 रूपये, आरोपी मिथुन पिता मदनलाल पवार निवासी शास्त्री वार्ड मुलताई से 20 पाव देशी कीमती 1800 रूपये, आरोपी मनोज पिता लक्ष्मीनारायण कुशाह निवासी साहू ढाबा मुलताई से 15 पाव सफेद कीमती 1200 रूपये , आरोपी इंदल पिता भाउजी लबाड निवासी खडकबार से 15 पाव देशी मसाला कीमती 1500 रूपये, आरोप सुरेन्द्र पिता धनराज शिवहरे निवासी पटेल वार्ड मुलताई से 70 पाव देशी प्लेन कीमती 6300 रूपये आरोपी मनोज पिता रामकिशन शिवहरे निवासी इंदिरा गांधी वार्ड मुलताई से 12 पाव देशी प्लेन कीमती 960 रूपये आरोपी राजेन्द्र पिता धनराज शिवहरे निवासी पटेलवार्ड मुलताई से 30 पाव अंग्रेजी गोवा तकीममती 3300 रूपये आरोपी संतुलाल पिता धन्नू जी उइके निवासी विछुआ से 06 लीटर कच्ची महुआ कीमती 600 रूपये की कुल 39.840 ली. कुल कीमती 17980 रूपये को विधिवत जप्त किया गया । उक्त शराब अपने कब्जे मे रखकर बेचने के संबंध मे आरोपियो से लाइसेंस पूछा तो नही होना बताया । आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपियो के विरूध्द धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का पृथक पृथक अपराध पंजीबध्द किया गया । 🔹 *आरोपी गण–* 1. अविनाश पिता श्यामराव बचले निवासी बुकाखेडा 2. मीना उर्फ गुड्डी बचले पति ताराचंद बचले निवासी कामथ। 3. मिथुन पिता मदनलाल पवार निवासी शास्त्री वार्ड मुलताई. 4. मनोज पिता लक्ष्मीनारायण कुशाह निवासी साहू ढाबा मुलताई. 5. इंदल पिता भाउजी लबाड निवासी खडकबार. 6. सुरेन्द्र पिता धनराज शिवहरे निवासी पटेल वार्ड मुलताई. 7. मनोज पिता रामकिशन शिवहरे निवासी इंदिरा गांधी वार्ड मुलताई. 8. राजेन्द्र पिता धनराज शिवहरे निवासी पटेलवार्ड मुलताई. 9. संतुलाल पिता धन्नू जी उइके निवासी विछुआ 🔹*जप्त सामग्री -* *188 पाव , 06 ली. कच्ची कुल 39.840 ली. कुल कीमती 17980 रूपये* 🔹 *पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका -* उक्त कार्यवाही में थाना मुलताई प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार , सउनि मांडवी. सउनि विजय जोठे , प्र.आर. दिनेश बर्डे ,प्र.आर. सुशील धुर्वे प्र.आर. पुष्पा धुर्वे आर. नरेन्द्र कुशवाह, आर. प्रिंस ,आर. विवेक, म.आर. छाया की मुख्य भूमिका रही है ।1
- राम मंदिर निर्माण के बाद कितना बढ़े हम राम राज्य की तरफ ? क्या रैलियों में राम ध्वज लहराने से राम राज्य आ जाएगा ? क्या राम राज्य की कल्पना सिर्फ भारत तक ही सीमित रहना चाहिए ? इन सवालों के जानिए बुद्धिजीवियों से राजपथ न्यूज़ पर..1
- बांग्लादेश में बड़ा हादसा 40 यात्रियों से भरी बस गहरी नदी में जा समाई जिसमें 23 यात्रियों की मौत हुई और कुछ लापता हैं बाकी तैयर कर और रेस्क्यू कर बचाया गया यह दर्दनाक हादसा चिक पुकार में बदल गया,,,,1
- सिवनी मालवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार सिवनी मालवा थाने में लोकायुक्त टीम ने गुरुवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सिवनी मालवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेश परते को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश एवं पुलिस उप महानिरीक्षक लोकायुक्त मनोज सिंह के मार्गदर्शन में की गई। क्या है पूरा मामला आवेदक रेवाराम प्रजापति, निवासी सतवासा (तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम) का अपने रिश्तेदार से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ थाना सिवनी मालवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि इस मामले को खत्म करने के एवज में प्रधान आरक्षक राजेश परते ने आवेदक से 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की और लगातार दबाव बना रहा था। शिकायत के बाद कार्रवाई परेशान होकर आवेदक ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त दुर्गेश राठौर, भोपाल से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने 26 मार्च 2026 को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। ऐसे पकड़ा गया आरोपी लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर आरोपी प्रधान आरक्षक को 2200 की रिश्वत लेते हुए थाना परिसर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम मर्सकोले सहित लोकायुक्त की टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।1
- ट्रक में लगी आग, मची अफरा तफरी1