संभल में शादी की फिजूलखर्ची पर सख्त फैसला, किदवई बिरादरी पंचायत ने लागू किए नए नियम, मोबाइल–डीजे –दहेज प्रदर्शन पर रोक. जनपद संभल की सैफ खां सराय में आयोजित पंचयत में किदवई बिरादरी में शादियों को सादा और खर्च-नियंत्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। किदवई बिरादरी पंचायत ने विवाह से जुड़े कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना और आर्थिक बोझ कम करना है। इस विषय में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौहम्मद नदीम ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक रिश्ता तय करते समय लड़का पक्ष केवल एक ही बार लड़की के घर जाएगा, बार-बार आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ‘बिया रखने’ की परंपरा को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही रिश्ता तय करते समय मोबाइल देने या मांगने पर सख्त रोक रहेगी। बारात के समय को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बारात को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय से देरी होने पर ₹5000 प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। शादी या बारात वाले दिन डीजे बजाने, भांगड़ा या नाच-गाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दहेज की नुमाइश और सजावट पर रोक लगाते हुए पंचायत ने कहा है कि दहेज का सामान सजाकर दिखाना मना होगा। यदि कोई सामान भेजना हो तो शादी से एक-दो दिन पहले सादगी से भेजा जाए। पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर सामाजिक दंड दिया जा सकता हैं। पंचायत पदाधिकारियों का कहना है कि ये नियम समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी हैं। किदवई बिरादरी पंचायत का यह फैसला शादियों में सादगी, अनुशासन और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।
संभल में शादी की फिजूलखर्ची पर सख्त फैसला, किदवई बिरादरी पंचायत ने लागू किए नए नियम, मोबाइल–डीजे –दहेज प्रदर्शन पर रोक. जनपद संभल की सैफ खां सराय में आयोजित पंचयत में किदवई बिरादरी में शादियों को सादा और खर्च-नियंत्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। किदवई बिरादरी पंचायत ने विवाह से जुड़े कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना और आर्थिक बोझ कम करना है। इस विषय में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौहम्मद नदीम ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक रिश्ता तय करते समय लड़का पक्ष केवल एक ही बार लड़की के घर जाएगा, बार-बार आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ‘बिया रखने’ की परंपरा को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही रिश्ता तय करते समय मोबाइल देने या मांगने पर सख्त रोक रहेगी। बारात के समय को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बारात को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय से देरी होने पर ₹5000 प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। शादी या बारात वाले दिन डीजे बजाने, भांगड़ा या नाच-गाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दहेज की नुमाइश और सजावट पर रोक लगाते हुए पंचायत ने कहा है कि दहेज का सामान सजाकर दिखाना मना होगा। यदि कोई सामान भेजना हो तो शादी से एक-दो दिन पहले सादगी से भेजा जाए। पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर सामाजिक दंड दिया जा सकता हैं। पंचायत पदाधिकारियों का कहना है कि ये नियम समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी हैं। किदवई बिरादरी पंचायत का यह फैसला शादियों में सादगी, अनुशासन और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।
- संभल में सपा के कार्यकर्ताओ का प्रदर्शन यादव लव स्टोरी पर उठे सवाल2
- संभल में शादी की फिजूलखर्ची पर सख्त फैसला, किदवई बिरादरी पंचायत ने लागू किए नए नियम, मोबाइल–डीजे –दहेज प्रदर्शन पर रोक. जनपद संभल की सैफ खां सराय में आयोजित पंचयत में किदवई बिरादरी में शादियों को सादा और खर्च-नियंत्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। किदवई बिरादरी पंचायत ने विवाह से जुड़े कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना और आर्थिक बोझ कम करना है। इस विषय में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौहम्मद नदीम ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक रिश्ता तय करते समय लड़का पक्ष केवल एक ही बार लड़की के घर जाएगा, बार-बार आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ‘बिया रखने’ की परंपरा को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही रिश्ता तय करते समय मोबाइल देने या मांगने पर सख्त रोक रहेगी। बारात के समय को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बारात को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय से देरी होने पर ₹5000 प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। शादी या बारात वाले दिन डीजे बजाने, भांगड़ा या नाच-गाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दहेज की नुमाइश और सजावट पर रोक लगाते हुए पंचायत ने कहा है कि दहेज का सामान सजाकर दिखाना मना होगा। यदि कोई सामान भेजना हो तो शादी से एक-दो दिन पहले सादगी से भेजा जाए। पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर सामाजिक दंड दिया जा सकता हैं। पंचायत पदाधिकारियों का कहना है कि ये नियम समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी हैं। किदवई बिरादरी पंचायत का यह फैसला शादियों में सादगी, अनुशासन और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।1
- बदायूं की सहसवान कोतवाली पुलिस ने हाजी मुसर्रत अली उर्फ बिट्टन को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उनके कार्यालय की दीवार पर लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक बंदर की मौत के मामले में की गई है। घटना के बाद पूर्व विधायक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुसर्रत अली पहले बसपा में थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं।2
- Post by Govind Kumar1
- सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर पुलिस का शिकंजा नगर निगम और पुलिस की छवि धूमिल करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में बड़ी कार्रवाई नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू आरोपियों पर नगर निगम और मुरादाबाद पुलिस की छवि जानबूझकर खराब करने का आरोप भड़काऊ कंटेंट और सांप्रदायिक कमेंट्स करने वालों को 'X' (पूर्व में ट्विटर) से भी लपेटे में लिया गया आरोप है कि मामूली विवाद को गलत रूप देकर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बनाने और दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई1
- उत्तर प्रदेश में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2010 के बहुचर्चित हत्याकांड में आज, 18 फरवरी 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। मामला थाना बारादरी क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेटी की शादी तय होने के बाद 55 हजार रुपये लौटाने के विवाद में आरोपियों ने घर पर हमला कर दिया था और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी। अब शेष तीन आरोपियों — धर्मपाल, नरेंद्रपाल सिंह और गोपी — को भी अदालत ने धारा 302/149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में अलग-अलग कारावास और कुल 54 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सजा दिलाने में एसपी साउथ एवं नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन सुश्री अंशिका वर्मा सहित पुलिस और अभियोजन टीम की अहम भूमिका रही। ⚖️ 16 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय।1
- मुरादाबाद में लगे विवादित पोस्टर .... जिसमें लिखा था काटोगे तो बाटोगे.... एक रहोगे तो सेफ रहोगे... बाबरी कभी नहीं बनने देंगे... हिंदू संगठन की प्रदेश मंत्री रीता पाल के द्वारा लगाए गए मुरादाबाद के बुध बाजार में पोस्टर... खुद को लिखा भाजपा की संभावित नगर मुरादाबाद विधानसभा से प्रत्याशी1
- बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, गांव गनगोली में आधा दर्जन घरों को बनाया निशाना चोरों ने बंद पड़े पांच से छह मकानों के ताले तोड़कर नगदी, जेवरात और कीमती सामान चोरी किया, होमगार्ड के घर को भी नहीं बख्शा सुबह परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर गांव में मचा हड़कंप, लगातार चोरी से इलाके में दहशत चार दिन पहले खेड़ादास गांव में भी बंद मकान से लाखों की चोरी हुई थी, अब तक किसी घटना का खुलासा नहीं नवागत थाना प्रभारी के कार्यभार संभालने के बाद भी पांच घरों में चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी @budaunpolice | #Badaun #FaizganjBehta #TheftNews #CrimeAlert #AsianNews1