रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अरविंद आजीवन कारावास का अपराधी है और पैरोल पर बाहर है। उत्तराखंड, रुद्रपुर ll जगतपुरा (Jagatpura) इलाके का मामला है ll इस घटना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: घटना स्थल: यह घटना अटारिया मंदिर (Atariya Temple) के पास एक खाली मैदान में हुई थी। पीड़ित शाहिद का कहना है कि वह मंदिर परिसर से काफी दूर एक खाली जगह पर नमाज पढ़ रहा था, जबकि आरोपी अरविंद शर्मा इसे अपनी निजी संपत्ति और मंदिर से जुड़ा क्षेत्र बता रहा है। आरोपी की पृष्ठभूमि: अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी ने दावा किया है कि वह आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का सजायाफ्ता अपराधी है और वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी उस पर धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस कार्रवाई: पंतनगर थाना पुलिस ने अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (मारपीट और धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अरविंद आजीवन कारावास का अपराधी है और पैरोल पर बाहर है। उत्तराखंड, रुद्रपुर ll जगतपुरा (Jagatpura) इलाके का मामला है ll इस घटना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: घटना स्थल: यह घटना अटारिया मंदिर (Atariya Temple) के पास एक खाली मैदान में हुई थी। पीड़ित शाहिद का कहना है कि वह मंदिर परिसर से काफी दूर एक खाली जगह पर नमाज पढ़ रहा था, जबकि आरोपी अरविंद शर्मा इसे अपनी निजी संपत्ति और मंदिर से जुड़ा क्षेत्र बता रहा है। आरोपी की पृष्ठभूमि: अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी ने दावा किया है कि वह आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का सजायाफ्ता अपराधी है और वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी उस पर धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस कार्रवाई: पंतनगर थाना पुलिस ने अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (मारपीट और धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अरविंद आजीवन कारावास का अपराधी है और पैरोल पर बाहर है। उत्तराखंड, रुद्रपुर ll जगतपुरा (Jagatpura) इलाके का मामला है ll इस घटना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: घटना स्थल: यह घटना अटारिया मंदिर (Atariya Temple) के पास एक खाली मैदान में हुई थी। पीड़ित शाहिद का कहना है कि वह मंदिर परिसर से काफी दूर एक खाली जगह पर नमाज पढ़ रहा था, जबकि आरोपी अरविंद शर्मा इसे अपनी निजी संपत्ति और मंदिर से जुड़ा क्षेत्र बता रहा है। आरोपी की पृष्ठभूमि: अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी ने दावा किया है कि वह आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का सजायाफ्ता अपराधी है और वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी उस पर धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस कार्रवाई: पंतनगर थाना पुलिस ने अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (मारपीट और धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।1
- बिलासपुर में फिल्म 'यादव जी की लवस्टोरी' की रिलीज को रोकने के लिए यादव महासभा ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।साथ ही राज्यमंत्री के पुत्र/ भाजपा नेता की मार्फत अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को कार्यकर्ता महासभा के जिला प्रभारी हेमंत यादव के कैम्प कार्यालय पर एकत्र हुए।इसके पश्चात सभी जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए हाईवे स्थित कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के कैम्प कार्यालय पहुंचे और वह सभी राज्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके पुत्र और भाजपा नेता गुरकीरत सिंह औलख से मिलें।जहां आक्रोशित समाज ने उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा जोकि मुख्यमंत्री को संबोधित था। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगामी 27 फरवरी को एक फिल्म 'यादव जी की लवस्टोरी' के नाम से रिलीज होने वाली है।जिससे यादव समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई,जबकि वह सनातन धर्म को मानने वाले हैं।उन्होंने कहा फिल्म जातिविशेष को टारगेट करते हुए, लव-जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा दिया गया है,इससे समाज में भारी रोष व्याप्त है।उनकी मांग है कि फिल्म की रिलीज रोका जाए वरना यादव समाज सड़कों पर आने के बाद बड़ा आंदोलन करेगा।इस मौकें पर युवा जिलाध्यक्ष बृजपाल यादव,हरिशंकर यादव,लक्ष्य यादव,अमित यादव,अंकुर यादव,आकाश यादव,भीमसैन यादव,ओमप्रकाश यादव,विक्रम यादव आदि मौजूद रहे।4
- बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा नगर पंचायत स्थित मल्लाह टोली में आयोजित एक बारात में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी. दुल्हन को गोली लगते ही बारात में भगदड़ मच गई. घायल युवती को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया.1
- टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन बाजपुर ने एसडीएम से मांगी स्टैंड के लिए जगह... कहा.. बाजपुर क्षेत्र में टैक्सी चालकों के लिए कोई निश्चित टैक्सी स्टैंड उपलब्ध नहीं है, स्टैंड न होने के कारण टैक्सी चालकों को काम करने में काफी परेशानी हो रही है, जिससे उनके परिवार के पालन-पोषण और रोजी-रोटी पर संकट आ गया है, एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि टैक्सी चालकों के लिए स्थायी या अस्थायी जगह उपलब्ध कराई जाए।2
- Post by 7News Live Uk1
- ब्रेकिंग पंछी हेडलाइन्स समाचार #रामपुर बहुचर्चित लक़ड़ी व्यपारी मुनन बब्लू की फैक्ट्रीयों पर आयकर विभाग की रेड,मचा हड़कंप,अंदर परिसर से बाहर गेट तक सीआरपीएफ जवानो का कड़ा पहरा, #highlighteveryone #व्यापारी #रेड #समाचार #ब्रेकिंगन्यूज़1
- रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: रामपुर (उत्तर प्रदेश), 26 फरवरी 2026: थाना गंज क्षेत्र के स्वार-बाजपुर (स्वार-रामपुर) मार्ग पर बुधवार रात करीब 11 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। अज्ञात डंपर ने स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार की पेट्रोल टैंक फट गई और वाहन में भीषण आग लग गई। कार में सवार महिला पुलिस कांस्टेबल लता (27 वर्ष) और उनके ढाई वर्षीय पुत्र अभियांश (लट्टू/अवांश) जलकर जिंदा भस्म हो गए। पति दान सिंह और रिश्तेदार रवि किसी तरह बाहर निकलकर बच गए, दोनों मामूली रूप से झुलसे हैं। हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे। परिवार नैनीताल घूमकर लौट रहा था। दान सिंह कार चला रहे थे, आगे की सीट पर रवि बैठा था, जबकि लता पीछे अपने बेटे के साथ सो रही थीं। काशीपुर गांव के पास आंगा मोड़ पर सामने से आ रहे डंपर ने कार के साइड में टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे का दरवाजा लॉक हो गया और लता व बच्चा बाहर नहीं निकल पाए। आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं। आसपास के लोग और पेट्रोल पंप कर्मचारी फायर एक्स्टिंग्विशर लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला कांस्टेबल को गंभीर हालत में पहले शहजादनगर के संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, फिर बरेली रेफर किया गया। रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता बहटरा गांव (थाना मिलक) की रहने वाली थीं। वे श्रावस्ती जिले के 1090 कार्यालय में तैनात थीं और 18 फरवरी से छुट्टी पर थीं। दान सिंह किराए की गाड़ियां चलाते हैं। यह परिवार नई कार खरीदने की खुशी मना रहा था। महज 22 दिन पहले दान सिंह एक मुकदमे से बरी हुए थे, जिसकी खुशी में नैनीताल घूमने गए थे। दान सिंह की पहली पत्नी रजनी की भी 4 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई थाना गंज पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। दान सिंह ने बताया, “डंपर ने साइड से टक्कर मारी, मैं और रवि कूदकर बाहर निकल आए, लेकिन पत्नी और बेटा अंदर फंस गए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बच पाया।” रवि ने रोते हुए कहा, “नई कार थी, नैनीताल घूमकर खुश थे, सब कुछ खत्म हो गया।”4
- रुद्रपुर में शाहिद पर नमाज़ के दौरान गुंडागर्दी के मामले में नया मोड़।अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बयान:- घटना मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि एक मैदान में हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अरविंद आजीवन कारावास का अपराधी है और पैरोल पर बाहर है। उत्तराखंड, रुद्रपुर ll जगतपुरा (Jagatpura) इलाके का मामला है ll इस घटना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: घटना स्थल: यह घटना अटारिया मंदिर (Atariya Temple) के पास एक खाली मैदान में हुई थी। पीड़ित शाहिद का कहना है कि वह मंदिर परिसर से काफी दूर एक खाली जगह पर नमाज पढ़ रहा था, जबकि आरोपी अरविंद शर्मा इसे अपनी निजी संपत्ति और मंदिर से जुड़ा क्षेत्र बता रहा है। आरोपी की पृष्ठभूमि: अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी ने दावा किया है कि वह आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का सजायाफ्ता अपराधी है और वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी उस पर धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस कार्रवाई: पंतनगर थाना पुलिस ने अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (मारपीट और धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।1