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पीपाड़ थाना क्षेत्र के मालावास फाटे पर स्थित ओम बन्ना रेस्टोरेंट में मारपीट, तोड़फोड़ और हजारों की लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना को 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो मौके पर पहुँची है और न ही अब तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों के अनुसार, होटल में हुई इस घटना के फुटेज सीसीटीवी में कैद हैं। उनका यह भी कहना है कि कई बार फोन करने पर पुलिस की ओर से यह जवाब मिला कि "स्टाफ नहीं है।"

1 day ago
user_Jitendra dave
Jitendra dave
Journalist Jodhpur, Rajasthan•
1 day ago

पीपाड़ थाना क्षेत्र के मालावास फाटे पर स्थित ओम बन्ना रेस्टोरेंट में मारपीट, तोड़फोड़ और हजारों की लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना को 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो मौके पर पहुँची है और न ही अब तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों के अनुसार, होटल में हुई इस घटना के फुटेज सीसीटीवी में कैद हैं। उनका यह भी कहना है कि कई बार फोन करने पर पुलिस की ओर से यह जवाब मिला कि "स्टाफ नहीं है।"

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  • जोधपुर से जुड़ी एक महिला इन्फ्लुएंसर के बारे में एक विशेष समाचार न्यूज़ इंडिया पर दिखाया गया है।
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    जोधपुर से जुड़ी एक महिला इन्फ्लुएंसर के बारे में एक विशेष समाचार न्यूज़ इंडिया पर दिखाया गया है।
    user_Sunil kumar
    Sunil kumar
    Citizen Reporter जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान•
    19 hrs ago
  • जोधपुर में आसाराम से जुड़े मामले को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें अधिवक्ता रविंदर सिंह सलूजा का जिक्र है।
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    जोधपुर में आसाराम से जुड़े मामले को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें अधिवक्ता रविंदर सिंह सलूजा का जिक्र है।
    user_Jitendra dave
    Jitendra dave
    Journalist Jodhpur, Rajasthan•
    1 day ago
  • पाली में करीब आठ वर्ष पुराने ₹10 लाख के चर्चित चेक अनादरण (चेक बाउंस) प्रकरण में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी विनस चौधरी ने अहम फैसला सुनाया है। इस निर्णय में मारवाड़ जंक्शन निवासी आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया को लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह प्रकरण परिवादी गौरव मर्लेचा निवासी सुमेरपुर रोड, पाली ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2017 में आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने उनसे ₹10 लाख उधार लिए थे। इस राशि को लौटाने के लिए आरोपी द्वारा ₹5-5 लाख के दो चेक दिए गए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर “फंड्स इनसफिशिएंट” (अपर्याप्त निधि) के कारण अनादृत हो गए। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान न मिलने पर परिवादी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्होंने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि गौरव मर्लेचा मारवाड़ जंक्शन में एक वीसी (कमेटी) का संचालन करते थे और उसी के संबंध में सुरक्षा के तौर पर आरोपी के पांच हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए थे, जिन्हें वीसी समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटाया गया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और उनके सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क रखा कि वर्ष 2017 में परिवादी की ₹10 लाख उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी। वहीं, आरोपी की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उसे इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता होती, क्योंकि वह पानी के कैंपर भरकर बेचने का व्यवसाय करता है। बचाव पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से यह भी दर्शाया कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017 में परिवादी द्वारा ₹500-500 रुपये के नए नोटों में ऋण देने का दावा किया गया था। इसी अवधि में परिवादी ने अन्य व्यक्तियों को भी लाखों रुपये उधार देने के दावे कर उनके विरुद्ध चेक बाउंस के मुकदमे दायर किए थे, जिससे उनके दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि परिवादी ₹10 लाख उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को विश्वसनीय और संतोषजनक ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया। इसके विपरीत, बचाव पक्ष की जिरह और प्रस्तुत दस्तावेजों से परिवादी के कथनों पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के तहत परिवादी के पक्ष में उपलब्ध वैधानिक उपधारणा को सफलतापूर्वक खंडित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला चेक बाउंस मामलों में परिवादी द्वारा ऋण देने की वास्तविक आर्थिक क्षमता सिद्ध किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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    पाली में करीब आठ वर्ष पुराने ₹10 लाख के चर्चित चेक अनादरण (चेक बाउंस) प्रकरण में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी विनस चौधरी ने अहम फैसला सुनाया है। इस निर्णय में मारवाड़ जंक्शन निवासी आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया को लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।

यह प्रकरण परिवादी गौरव मर्लेचा निवासी सुमेरपुर रोड, पाली ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2017 में आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने उनसे ₹10 लाख उधार लिए थे। इस राशि को लौटाने के लिए आरोपी द्वारा ₹5-5 लाख के दो चेक दिए गए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर “फंड्स इनसफिशिएंट” (अपर्याप्त निधि) के कारण अनादृत हो गए। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान न मिलने पर परिवादी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्होंने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि गौरव मर्लेचा मारवाड़ जंक्शन में एक वीसी (कमेटी) का संचालन करते थे और उसी के संबंध में सुरक्षा के तौर पर आरोपी के पांच हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए थे, जिन्हें वीसी समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटाया गया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और उनके सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क रखा कि वर्ष 2017 में परिवादी की ₹10 लाख उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी। वहीं, आरोपी की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उसे इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता होती, क्योंकि वह पानी के कैंपर भरकर बेचने का व्यवसाय करता है।

बचाव पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से यह भी दर्शाया कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017 में परिवादी द्वारा ₹500-500 रुपये के नए नोटों में ऋण देने का दावा किया गया था। इसी अवधि में परिवादी ने अन्य व्यक्तियों को भी लाखों रुपये उधार देने के दावे कर उनके विरुद्ध चेक बाउंस के मुकदमे दायर किए थे, जिससे उनके दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि परिवादी ₹10 लाख उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को विश्वसनीय और संतोषजनक ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया। इसके विपरीत, बचाव पक्ष की जिरह और प्रस्तुत दस्तावेजों से परिवादी के कथनों पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के तहत परिवादी के पक्ष में उपलब्ध वैधानिक उपधारणा को सफलतापूर्वक खंडित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला चेक बाउंस मामलों में परिवादी द्वारा ऋण देने की वास्तविक आर्थिक क्षमता सिद्ध किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
    user_Praveen singh od
    Praveen singh od
    Actor पाली, पाली, राजस्थान•
    16 hrs ago
  • पाली में लगभग आठ वर्ष पुराने 10 लाख रुपये के चर्चित चेक अनादरण प्रकरण में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी विनस चौधरी ने आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया निवासी सिंधी बाजार, मारवाड़ जंक्शन को आरोपों से बरी करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने निर्णय में पाया कि परिवादी गौरव मर्लेचा 10 लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को विश्वसनीय एवं संतोषजनक ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके चलते परिवादी की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ। यह प्रकरण परिवादी गौरव मर्लेचा निवासी सुमेरपुर रोड, पाली द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अक्टूबर 2017 में आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप के अनुसार, राशि लौटाने के लिए आरोपी द्वारा 5-5 लाख रुपये के दो चेक दिए गए थे, जो बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर "फंड्स इनसफिशिएंट" के कारण अनादृत हो गए थे। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली थी। सुनवाई के दौरान, आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने, जिसकी पैरवी सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा और उनके सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ ने की, तर्क दिया कि गौरव मर्लेचा मारवाड़ जंक्शन में वीसी का संचालन करता था और उसी संबंध में सुरक्षा के तौर पर आरोपी के पांच हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए थे, जिन्हें वीसी समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटाया गया। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि वर्ष 2017 में परिवादी की 10 लाख रुपये उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, और न ही पानी के कैम्पर भरकर बेचने का कार्य करने वाले आरोपी को इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह भी दर्शाया कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में परिवादी ने 500-500 रुपये के नए नोटों में ऋण देने का दावा किया, और उसी अवधि में अन्य व्यक्तियों को भी 25 लाख रुपये उधार देने का दावा करते हुए उनके विरुद्ध भी चेक बाउंस के मुकदमे दायर किए, जिससे उसके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया। न्यायालय ने बचाव पक्ष की जिरह एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से परिवादी के कथनों पर गंभीर संदेह उत्पन्न पाया। अपने निर्णय में न्यायालय ने यह माना कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के अंतर्गत परिवादी के पक्ष में उपलब्ध वैधानिक उपधारणा को सफलतापूर्वक खंडित कर दिया। परिणामस्वरूप, आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय चेक बाउंस मामलों में परिवादी द्वारा ऋण देने की आर्थिक क्षमता सिद्ध किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
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    पाली में लगभग आठ वर्ष पुराने 10 लाख रुपये के चर्चित चेक अनादरण प्रकरण में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी विनस चौधरी ने आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया निवासी सिंधी बाजार, मारवाड़ जंक्शन को आरोपों से बरी करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने निर्णय में पाया कि परिवादी गौरव मर्लेचा 10 लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को विश्वसनीय एवं संतोषजनक ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके चलते परिवादी की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।

यह प्रकरण परिवादी गौरव मर्लेचा निवासी सुमेरपुर रोड, पाली द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अक्टूबर 2017 में आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप के अनुसार, राशि लौटाने के लिए आरोपी द्वारा 5-5 लाख रुपये के दो चेक दिए गए थे, जो बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर "फंड्स इनसफिशिएंट" के कारण अनादृत हो गए थे। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली थी।

सुनवाई के दौरान, आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने, जिसकी पैरवी सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा और उनके सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ ने की, तर्क दिया कि गौरव मर्लेचा मारवाड़ जंक्शन में वीसी का संचालन करता था और उसी संबंध में सुरक्षा के तौर पर आरोपी के पांच हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए थे, जिन्हें वीसी समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटाया गया। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि वर्ष 2017 में परिवादी की 10 लाख रुपये उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, और न ही पानी के कैम्पर भरकर बेचने का कार्य करने वाले आरोपी को इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह भी दर्शाया कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में परिवादी ने 500-500 रुपये के नए नोटों में ऋण देने का दावा किया, और उसी अवधि में अन्य व्यक्तियों को भी 25 लाख रुपये उधार देने का दावा करते हुए उनके विरुद्ध भी चेक बाउंस के मुकदमे दायर किए, जिससे उसके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया।

न्यायालय ने बचाव पक्ष की जिरह एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से परिवादी के कथनों पर गंभीर संदेह उत्पन्न पाया। अपने निर्णय में न्यायालय ने यह माना कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के अंतर्गत परिवादी के पक्ष में उपलब्ध वैधानिक उपधारणा को सफलतापूर्वक खंडित कर दिया। परिणामस्वरूप, आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय चेक बाउंस मामलों में परिवादी द्वारा ऋण देने की आर्थिक क्षमता सिद्ध किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
    user_मनोज शर्मा
    मनोज शर्मा
    Court reporter पाली, पाली, राजस्थान•
    17 hrs ago
  • परीक्षा से संबंधित जाँच प्रक्रिया में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहाँ विद्यार्थियों और निजी व्यक्तियों द्वारा चेकिंग की जा रही है। बताया गया है कि परीक्षा परिणाम से जुड़े इस कार्य में पुलिस प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी यह जाँच निजी लोगों की तरफ से हो रही है।
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    परीक्षा से संबंधित जाँच प्रक्रिया में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहाँ विद्यार्थियों और निजी व्यक्तियों द्वारा चेकिंग की जा रही है। बताया गया है कि परीक्षा परिणाम से जुड़े इस कार्य में पुलिस प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी यह जाँच निजी लोगों की तरफ से हो रही है।
    user_मेरा नाम मानाराम
    मेरा नाम मानाराम
    पीपर शहर, जोधपुर, राजस्थान•
    21 hrs ago
  • पीपाड़ थाना क्षेत्र के मालावास फाटे पर स्थित ओम बन्ना रेस्टोरेंट में मारपीट, तोड़फोड़ और हजारों की लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना को 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो मौके पर पहुँची है और न ही अब तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों के अनुसार, होटल में हुई इस घटना के फुटेज सीसीटीवी में कैद हैं। उनका यह भी कहना है कि कई बार फोन करने पर पुलिस की ओर से यह जवाब मिला कि "स्टाफ नहीं है।"
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    पीपाड़ थाना क्षेत्र के मालावास फाटे पर स्थित ओम बन्ना रेस्टोरेंट में मारपीट, तोड़फोड़ और हजारों की लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना को 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो मौके पर पहुँची है और न ही अब तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ितों के अनुसार, होटल में हुई इस घटना के फुटेज सीसीटीवी में कैद हैं। उनका यह भी कहना है कि कई बार फोन करने पर पुलिस की ओर से यह जवाब मिला कि "स्टाफ नहीं है।"
    user_Jitendra dave
    Jitendra dave
    Journalist Jodhpur, Rajasthan•
    1 day ago
  • पाली के नया बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक होटल में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में होटल का सामान जल गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग लगने के दौरान चारों तरफ धुआं फैल गया था, जिसके बावजूद होटल स्टाफ ने अपनी सूझबूझ से कमरे में फंसे दो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद अगले ही दिन सुबह नगर निगम ने एक टीम बनाकर क्षेत्र के सभी होटलों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
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    पाली के नया बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक होटल में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में होटल का सामान जल गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग लगने के दौरान चारों तरफ धुआं फैल गया था, जिसके बावजूद होटल स्टाफ ने अपनी सूझबूझ से कमरे में फंसे दो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद अगले ही दिन सुबह नगर निगम ने एक टीम बनाकर क्षेत्र के सभी होटलों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
    user_Hastpal singh
    Hastpal singh
    पाली, पाली, राजस्थान•
    56 min ago
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