जिला एवं सत्र न्यायालय का सख्त फैसला : व्यापारी का अपहरण कर आठ लाख से अधिक की फिरौती वसूलने वाले दो दोषियों को उम्रकैद नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी को कारोबार का झांसा देकर हरियाणा बुलाने, उसका अपहरण करने और उससे 8 लाख से अधिक की फिरौती वसूलने के मामलें में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामलें में दोषी पाए गए मुबारिक निवासी गांव चाहल्का तथा रतिराम निवासी गांव पलड़ी, जिला नूंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सांगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें एक कथित कारोबारी द्वारा सस्ते दामों पर जंबो बैग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था। बातचीत ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट और व्हाट्सएप के माध्यम से हुई। आरोपी पक्ष ने उन्हें माल देखने के लिए हरियाणा बुलाया। शिकायतकर्ता 9 अगस्त 2017 को हरियाणा पहुंचे, जहां उन्हें एक कार में बैठाकर गांव पल्ला स्थित एक फार्म हाउस में ले जाया गया। वहां चार लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया, उनकी तलाशी लेकर नकदी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीन ली तथा रिहाई के बदले भारी रकम की मांग की। आरोपियों ने पहले 20 लाख की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। भय और दबाव के माहौल में लंबे समय तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपियों ने 8 लाख रुपये की फिरौती पर सहमति जताई। अगले दिन शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र को फोन कर रकम की व्यवस्था करने के लिए कहा । फिरौती की राशि मिलने के बाद आरोपियों ने उन्हें छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतार दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर नूंह पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। मामलें की सुनवाई लगभग नौ वर्षों तक अदालत में चली, जिसके दौरान पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य और गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने 27 जुलाई को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद मंगलवार 28 जुलाई को सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास व जर्माने की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायालय का सख्त फैसला : व्यापारी का अपहरण कर आठ लाख से अधिक की फिरौती वसूलने वाले दो दोषियों को उम्रकैद नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी को कारोबार का झांसा देकर हरियाणा बुलाने, उसका अपहरण करने और उससे 8 लाख से अधिक की फिरौती वसूलने के मामलें में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामलें में दोषी पाए गए मुबारिक निवासी गांव चाहल्का तथा रतिराम निवासी गांव पलड़ी, जिला नूंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सांगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें एक कथित कारोबारी द्वारा सस्ते दामों पर जंबो बैग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था। बातचीत ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट और व्हाट्सएप के माध्यम से हुई। आरोपी पक्ष ने उन्हें माल देखने के लिए हरियाणा बुलाया। शिकायतकर्ता 9 अगस्त 2017 को हरियाणा पहुंचे, जहां उन्हें एक कार में बैठाकर गांव पल्ला स्थित एक फार्म हाउस में ले जाया गया। वहां चार लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया, उनकी तलाशी लेकर नकदी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीन ली तथा रिहाई के बदले भारी रकम की मांग की। आरोपियों ने पहले 20 लाख की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। भय और दबाव के माहौल में लंबे समय तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपियों ने 8 लाख रुपये की फिरौती पर सहमति जताई। अगले दिन शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र को फोन कर रकम की व्यवस्था करने के लिए कहा । फिरौती की राशि मिलने के बाद आरोपियों ने उन्हें छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतार दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर नूंह पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। मामलें की सुनवाई लगभग नौ वर्षों तक अदालत में चली, जिसके दौरान पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य और गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने 27 जुलाई को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद मंगलवार 28 जुलाई को सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास व जर्माने की सजा सुनाई।
- समाज की सामाजिक बुराइयों के अंत के लिए होगी महापंचायत हथीन के पूर्व विधायक प्रवीण डागर ने दिया निमंत्रण1
- फिरोजपुर झिरका में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने सड़क किनारे कब्जे हटाए फिरोजपुर झिरका में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से दुकानों और अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।1
- तिजारा विधानसभा के चावंडी खुर्द में लगे सीएनजी पंप से क्षेत्रीय लोगों को मिला भारी फायदा क्षेत्र में अब सीएनजी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध 96,50 पैसे प्रति किलो। क्षेत्र की तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।1
- अन्याय को देखना,सुनना,सहन करना उसके खिलाफ नहीं बोलना यह सब पाप की श्रेणी में आता है। मास्टर श्यौराज1
- शहर फिरोजपुर झिरका में एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बार-बार कहा जानें के बाद भी करते थे रोड़ जाम, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था ! शहर फिरोजपुर झिरका में एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बार-बार कहा जानें के बाद भी करते थे रोड़ जाम, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था !1
- गुलमोहर मार्ग जल भराव अपडेट गुलमोहर मार्ग पर जल भराव की समस्या लगभग 20 साल पुरानी है। इस बार इसका स्थायी समाधान करने के लिए Vipin yadav ने GMDA के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर टेंडर लगाया । गुलमोहर मार्ग जल भराव अपडेट गुलमोहर मार्ग पर जल भराव की समस्या लगभग 20 साल पुरानी है। इस बार इसका स्थायी समाधान करने के लिए Vipin yadav ने GMDA के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर टेंडर लगाया । विपिन यादव ने कहा की बारिश शुरू होने के कारण हम इसकी खुदाई अभी पूरी नहीं करवा पाए, लेकिन GMDA और MCG की सहायता से नाले की सफाई का काम शुरू करवाया गया था। साथ ही DLF के सहयोग से ब्रेन क्लीनिंग का कार्य भी किया गया। इसके कारण इस बार गेट नंबर 5, गुलमोहर मार्ग और गेट नंबर 8 की स्थिति पिछली बार की तुलना में बेहतर है। विपिन यादव ने कहा की मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करुंगा। जब तक टेंडर का काम पूरा होकर पानी की निकासी की लाइन नहीं बन जाएगी, तब तक यह समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होगी। बारिश के बाद इस पर फुल स्विंग में काम शुरू होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल यह समस्या नहीं आएगी। विपिन यादव ने कहा यह टेंडर पास करवाना आसान नहीं था क्योंकि इसमें GMDA, MCG, DLF, बिजली विभाग सहित कई विभागों से अप्रूवल लेना था। इसी कारण पिछले 20 सालों में इसका समाधान नहीं हो पाया। लेकिन अब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।1
- फरीदाबाद गांव दयालपुर के युवक की यूपी में हत्या, वाराणसी से दर्शन कर परिवार समेत लौट रहा था घर। फर्रुखाबाद में नेशनल हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात वाराणसी से दर्शन कर परिवार के साथ लौट रहे एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हाईवे किनारे एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेने के लिए रुका था। तभी कार सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दो गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।। फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 9 बजे हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। फरीदाबाद के दयालपुर निवासी 32 वर्षीय अरुण हुड्डा अपनी पत्नी राखी और बच्चे के साथ कार से वाराणसी दर्शन के लिए गए थे। रविवार को परिवार के साथ वापस लौटते समय वह पांचाल घाट के पास एक किराना दुकान पर रुके।जब म्रतक अरुण ने दुकान से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पानी की बोतल खरीदी। वह कोल्ड ड्रिंक खोलकर उसमें नमक डाल रहे थे1
- ग्राम ऐंच में शासन द्वारा संचालित अस्थाई गौशाला में मौजूद कर्मचारी के साथ गंभीर क्षति पहुंचाकर गौशाला से गौवंशों को ले जाने की घटना से सम्बंधित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को दौराने पुलिस मुठभेड किया गया गिरफ्तार । मथुरा जनपद के थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.07.2026 को ग्राम ऐंच में शासन द्वारा संचालित अस्थाई गौशाला में मौजूद कर्मचारी के साथ गंभीर क्षति पहुंचाकर गौशाला से गौवंशों को ले जाने की घटना से सम्बंधित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को दौराने पुलिस मुठभेड किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 04 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटर साइकिल स्प्लेन्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट) , 02 रस्से एवं 9000 रुपए बरामदगी1
- किशोर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 45 हजार जुर्माना नूंह । जिले में स्थित पोक्सो एक्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने वर्ष 2019 में एक 17 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण और उसकी हत्या के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया। पुलिस प्रवक्ता द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 31 अक्टूबर 2019 की रात गांव दिहाना निवासी 17 वर्षीय किशोर रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर से लापता हो गया था। अगले दिन सुबह उसका शव गांव में एक भूसे के घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के पिता इस्लाम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पहले उसके पुत्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और बाद में उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। शिकायत और जांच के आधार पर थाना सदर नूंह में 11 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की । नूंह पुलिस द्वारा जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए। जांच में पोक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने का प्रयास) के तहत अपराध सिद्ध होने के आधार मिले। इसके बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।1