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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी ब्यावर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।

5 hrs ago
user_Shyam Saini
Shyam Saini
Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•
5 hrs ago

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी ब्यावर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।

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  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी ब्यावर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
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    जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक


जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी
ब्यावर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है।
उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
    user_Shyam Saini
    Shyam Saini
    Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•
    5 hrs ago
  • आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी ब्यावर, 20 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
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    आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी
ब्यावर, 20 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्ति एवं परिसरों से 72 घंटे के भीतर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के साथ ही अस्पताल जैसे स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा अथवा समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले कृत्य भी निषिद्ध हैं। मतदाताओं को डराना, धमकाना अथवा रिश्वत देकर वोट प्राप्त करने का प्रयास कानूनी अपराध है।
उन्होंने कहा कि किसी भी मकान अथवा निजी संपत्ति की दीवार पर संबंधित स्वामी की अनुमति के बिना लेखन करना या पोस्टर लगाना भी निषिद्ध है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
    user_धर्मवीर क़ीर
    धर्मवीर क़ीर
    Advertising Photographer जैतारण, पाली, राजस्थान•
    6 hrs ago
  • आसींद क्षेत्र के मोटरास गांव में 1500 से ज्यादा शिवभक्तों की कावड़ यात्रा: श्री बापूजी मंदिर से आसपहाड़ दरबार पहुंची, हर-हर महादेव के गूंजे जयकारें
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    आसींद क्षेत्र के मोटरास गांव में 1500 से ज्यादा शिवभक्तों की कावड़ यात्रा: श्री बापूजी मंदिर से आसपहाड़ दरबार पहुंची, हर-हर महादेव के गूंजे जयकारें
    user_प्रहलाद सिंह रावत
    प्रहलाद सिंह रावत
    Local News Reporter भीम, राजसमंद, राजस्थान•
    15 hrs ago
  • गुलाबपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पालिका चुनावों को लेकर बजाया बिगुल,पीसीसी उपाध्यक्ष हग़ामी लाल मेवाड़ा की मौजूदगी में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक आसींद मंजूर 9413889596
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    गुलाबपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पालिका चुनावों को लेकर बजाया बिगुल,पीसीसी उपाध्यक्ष हग़ामी लाल मेवाड़ा की मौजूदगी में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक 
आसींद मंजूर 
9413889596
    user_आसींद मंजूर
    आसींद मंजूर
    Advertising Photographer Asind, Bhilwara•
    11 hrs ago
  • कृष्णा केशव स्कूल में बाल सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम _न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने विद्यार्थियों को दिए सुरक्षा मंत्र_ कृष्णा केशव स्कूल में बाल सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम _न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने विद्यार्थियों को दिए सुरक्षा मंत्र_ पीसांगन.मांगलियावास रोड स्थित कृष्णा केशव कॉन्वेंट स्कूल में बाल अपराध, गुड टच-बैड टच, साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम न्यायालय पीसांगन की न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने की। उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत अभिभावक या शिक्षक को जानकारी दें। साथ ही सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान *पीसांगन थाना के एएसआई कानाराम* भी मौजूद रहे। विद्यालय की डायरेक्टर *कृष्णा कंवर चौहान* व *प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान* ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन *लोकेंद्र सिंह चौहान* ने किया।
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    कृष्णा केशव स्कूल में बाल सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम  
_न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने विद्यार्थियों को दिए सुरक्षा मंत्र_
कृष्णा केशव स्कूल में बाल सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम  
_न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने विद्यार्थियों को दिए सुरक्षा मंत्र_
पीसांगन.मांगलियावास रोड स्थित कृष्णा केशव कॉन्वेंट स्कूल में बाल अपराध, गुड टच-बैड टच, साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम न्यायालय पीसांगन की न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव ने की। उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत अभिभावक या शिक्षक को जानकारी दें। साथ ही सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह दी।
इस दौरान *पीसांगन थाना के एएसआई कानाराम* भी मौजूद रहे। विद्यालय की डायरेक्टर *कृष्णा कंवर चौहान* व *प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान* ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन *लोकेंद्र सिंह चौहान* ने किया।
    user_Yogesh kumar
    Yogesh kumar
    Librarian पीसांगन, अजमेर, राजस्थान•
    19 hrs ago
  • रियानबड़ी में राजनीतिक दलों की बैठक 21 अगस्त को, चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता पर होगी चर्चा रियानबड़ी। नगर पालिका के आगामी आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अगस्त को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे उपखंड कार्यालय रियानबड़ी में होगी। रियानबड़ी नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर पालिका आम चुनाव 2026 के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही प्रचार-प्रसार के नियम, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, राजनीतिक गतिविधियों तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। गौरतलब है कि रियानबड़ी नगर पालिका में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्डों में चुनाव प्रस्तावित हैं। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में निर्वाचन विभाग की यह बैठक चुनावी तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नागौर को भी भेजी गई है। तहसीलदार रियानबड़ी को सभी संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को बैठक की सूचना देकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए भी भेजा गया है। रियानबड़ी में राजनीतिक दलों की बैठक 21 अगस्त को, चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता पर होगी चर्चा रियानबड़ी। नगर पालिका के आगामी आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अगस्त को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे उपखंड कार्यालय रियानबड़ी में होगी। रियानबड़ी नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर पालिका आम चुनाव 2026 के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही प्रचार-प्रसार के नियम, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, राजनीतिक गतिविधियों तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। गौरतलब है कि रियानबड़ी नगर पालिका में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्डों में चुनाव प्रस्तावित हैं। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में निर्वाचन विभाग की यह बैठक चुनावी तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नागौर को भी भेजी गई है। तहसीलदार रियानबड़ी को सभी संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को बैठक की सूचना देकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए भी भेजा गया है।
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    रियानबड़ी में राजनीतिक दलों की बैठक 21 अगस्त को, चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता पर होगी चर्चा

रियानबड़ी। नगर पालिका के आगामी आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अगस्त को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे उपखंड कार्यालय रियानबड़ी में होगी। रियानबड़ी नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में नगर पालिका आम चुनाव 2026 के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही प्रचार-प्रसार के नियम, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, राजनीतिक गतिविधियों तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की जाएगी।

गौरतलब है कि रियानबड़ी नगर पालिका में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्डों में चुनाव प्रस्तावित हैं। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में निर्वाचन विभाग की यह बैठक चुनावी तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैठक के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नागौर को भी भेजी गई है। तहसीलदार रियानबड़ी को सभी संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को बैठक की सूचना देकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए भी भेजा गया है।


रियानबड़ी में राजनीतिक दलों की बैठक 21 अगस्त को, चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता पर होगी चर्चा
रियानबड़ी। नगर पालिका के आगामी आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अगस्त को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 10:30 बजे उपखंड कार्यालय रियानबड़ी में होगी। रियानबड़ी नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में नगर पालिका आम चुनाव 2026 के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
निर्वाचन विभाग की ओर से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही प्रचार-प्रसार के नियम, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, राजनीतिक गतिविधियों तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की जाएगी।
गौरतलब है कि रियानबड़ी नगर पालिका में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका के 20 वार्डों में चुनाव प्रस्तावित हैं। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में निर्वाचन विभाग की यह बैठक चुनावी तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बैठक के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नागौर को भी भेजी गई है। तहसीलदार रियानबड़ी को सभी संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को बैठक की सूचना देकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए भी भेजा गया है।
    user_Vishnaram saini
    Vishnaram saini
    Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•
    5 hrs ago
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    user_प्रहलाद सिंह रावत
    प्रहलाद सिंह रावत
    Local News Reporter भीम, राजसमंद, राजस्थान•
    15 hrs ago
  • अजमेर: प्रेम-प्रसंग में ममेरे भाई की बेरहमी से हत्या, सड़क हादसे की रची झूठी साजिश बेनकाब #brekingnews #CrimeNews #ajmernews
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#brekingnews #CrimeNews #ajmernews
    user_Super News
    Super News
    Media company ब्यावर, अजमेर, राजस्थान•
    4 hrs ago
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