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शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी आगामी विवाह सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पुलिस विभाग एवं यातायात थाने द्वारा मैरिज लॉन संचालकों और बैंड-डीजे संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैरिज लॉन संचालकों के लिए अनिवार्य शर्तें: 1. पार्किंग प्रबंधन: सभी मैरिज लॉन में वाहनों के लिए क्षमता के अनुसार पर्याप्त पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। सड़क पर वाहन खड़े पाए जाने पर संचालक जिम्मेदार होंगे। 2. ट्रैफिक मार्शल: मुख्य मार्ग पर स्थित मैरिज लॉन संचालकों को यातायात प्रबंधन हेतु अपने खर्च पर 'ट्रैफिक मार्शल' तैनात करने होंगे। इन मार्शलों के पास अनिवार्य रूप से लाइट बटन और लाइट होल्डर होने चाहिए। 3. प्रशासनिक सूचना: पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर की सूची संबंधित यातायात थाने में जमा करानी होगी। 4. साइन बोर्ड: मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और 'नो पार्किंग' बोर्ड लगाना अनिवार्य है। 5. अनुबंध और हिदायत: लॉन संचालक दोनों पक्षों (वर-वधू पक्ष) को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित रूप से हिदायत देंगे। 6. कर्मचारियों का रिकॉर्ड: कैटरिंग, लाइट और मैनेजमेंट में काम करने वाले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से रखनी होगी। 7. CCTV निगरानी: सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समारोह की सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य है। बारात एवं डीजे संचालन हेतु नियम: 1. सीमित संचालन: बारात ले जाते समय सड़क के केवल बाईं ओर (साइड शोल्डर) का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि आवागमन बाधित न हो। 2. आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देना अनिवार्य होगा। 3. ध्वनि मानक: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय और तय डेसीबल (Decibel) सीमा के भीतर ही किया जाएगा। 4. जब्ती की कार्रवाई: वाहन की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर कोर्ट और आरटीओ (RTO) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों और मैरिज गार्डन संचालकों से अनुरोध करता है कि वे इन नियमों का पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

11 hrs ago
user_M. Afsar khan
M. Afsar khan
Local News Reporter Multai, Betul•
11 hrs ago

शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी आगामी विवाह सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पुलिस विभाग एवं यातायात थाने द्वारा मैरिज लॉन संचालकों और बैंड-डीजे संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैरिज लॉन संचालकों के लिए अनिवार्य शर्तें: 1. पार्किंग प्रबंधन: सभी मैरिज लॉन में वाहनों के लिए क्षमता के अनुसार पर्याप्त पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। सड़क पर वाहन खड़े पाए जाने पर संचालक जिम्मेदार होंगे। 2. ट्रैफिक मार्शल: मुख्य मार्ग पर स्थित मैरिज लॉन संचालकों को यातायात प्रबंधन हेतु अपने खर्च पर 'ट्रैफिक मार्शल' तैनात करने होंगे। इन मार्शलों के पास अनिवार्य रूप से लाइट बटन और लाइट होल्डर होने चाहिए। 3. प्रशासनिक सूचना: पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर की सूची संबंधित यातायात थाने में जमा करानी होगी। 4. साइन बोर्ड: मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और 'नो पार्किंग' बोर्ड लगाना अनिवार्य है। 5. अनुबंध और हिदायत: लॉन संचालक दोनों पक्षों (वर-वधू पक्ष) को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित रूप से हिदायत देंगे। 6. कर्मचारियों का रिकॉर्ड: कैटरिंग, लाइट और मैनेजमेंट में काम करने वाले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से रखनी होगी। 7. CCTV निगरानी: सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समारोह की सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य है। बारात एवं डीजे संचालन हेतु नियम: 1. सीमित संचालन: बारात ले जाते समय सड़क के केवल बाईं ओर (साइड शोल्डर) का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि आवागमन बाधित न हो। 2. आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देना अनिवार्य होगा। 3. ध्वनि मानक: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय और तय डेसीबल (Decibel) सीमा के भीतर ही किया जाएगा। 4. जब्ती की कार्रवाई: वाहन की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर कोर्ट और आरटीओ (RTO) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों और मैरिज गार्डन संचालकों से अनुरोध करता है कि वे इन नियमों का पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

More news from Betul and nearby areas
  • पवित्र नगरी मुलतापी पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे माँ ताप्ती के दर्शन कर की पूजा अर्चना बैतूल जिले के नवागत कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे बुधवार शाम पवित्र नगरी मुलतापी पहुंचे जहाँ उन्होंने माँ ताप्ती के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं पवित्र ताप्ती सरोवर की परिक्रमा करते हुए ताप्ती भक्तो से ताप्ती उदगम और प्रभाव की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर उन्होंने माँ ताप्ती के अन्य कुंडो का निरिक्षण भी किया वही कलेक्टर डॉ सोनवणे ने तहसीलदार डॉ संजय बरैया से माँ ताप्ती से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली । इस अवसर पर नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र तिवारी और इंजिनियर महेश शर्मा सहित योगेश अणेराव भी मौजूद थे जिनसे कलेक्टर ने चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए वही ताप्ती भक्तो द्वारा ताप्ती प्रभाव क्षेत्र मे हुए अतिक्रमण से कलेक्टर कों अवगत कराया गया।
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    पवित्र नगरी मुलतापी पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे 
माँ ताप्ती के दर्शन कर की पूजा अर्चना 
बैतूल जिले के नवागत कलेक्टर डॉ सौरभ  संजय सोनवणे बुधवार शाम पवित्र नगरी मुलतापी पहुंचे जहाँ उन्होंने माँ ताप्ती के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं पवित्र ताप्ती सरोवर की परिक्रमा करते हुए ताप्ती भक्तो से ताप्ती उदगम और प्रभाव की जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर उन्होंने माँ ताप्ती के अन्य कुंडो का निरिक्षण भी किया वही कलेक्टर डॉ सोनवणे ने तहसीलदार डॉ संजय बरैया से माँ ताप्ती से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली ।
इस अवसर पर नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र तिवारी और इंजिनियर महेश शर्मा सहित योगेश अणेराव भी मौजूद थे जिनसे कलेक्टर ने चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए वही ताप्ती भक्तो द्वारा  ताप्ती प्रभाव क्षेत्र मे हुए अतिक्रमण से कलेक्टर कों अवगत कराया गया।
    user_M. Afsar khan
    M. Afsar khan
    Local News Reporter Multai, Betul•
    9 hrs ago
  • Post by Kashinath Sahu
    1
    Post by Kashinath Sahu
    user_Kashinath Sahu
    Kashinath Sahu
    Local News Reporter Multai, Betul•
    20 hrs ago
  • बैतूल। जिले के थाना आठनेर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धामोरी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। घटना 21 अप्रैल 2026 की है, जब ग्राम धामोरी निवासी कमलेश सोभनाते ने सूचना दी कि उसके भाई उमेश शोभनाते उर्फ गोलू (उम्र 40 वर्ष) की अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट एवं धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही थाना आठनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच प्रारंभ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरेन्द्र जैन (पुलिस अधीक्षक, बैतूल) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। पेट और गले पर धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई। इसके आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर संदेहियों की पहचान की। लगातार दबिश और सघन जांच के बाद पुलिस ने 22 अप्रैल को सभी 7 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि घटना के पीछे एक पारिवारिक विवाद कारण बना। मृतक और आरोपियों के बीच उसकी मां को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में इतना बढ़ गया कि नाबालिगों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं एक मोटरसाइकिल (हीरो होंडा) भी बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी आठनेर निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर, निरीक्षक आबिद अंसारी, उपनिरीक्षक मांगीलाल ठाकरे, सउनि दिनेश धुर्वे सहित पुलिस टीम के कई जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की अपील पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें और समस्याओं का समाधान वैधानिक तरीके से करें। — “समाज में शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।”
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    बैतूल। जिले के थाना आठनेर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धामोरी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।
घटना 21 अप्रैल 2026 की है, जब ग्राम धामोरी निवासी कमलेश सोभनाते ने सूचना दी कि उसके भाई उमेश शोभनाते उर्फ गोलू (उम्र 40 वर्ष) की अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट एवं धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही थाना आठनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरेन्द्र जैन (पुलिस अधीक्षक, बैतूल) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। पेट और गले पर धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई। इसके आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर संदेहियों की पहचान की। लगातार दबिश और सघन जांच के बाद पुलिस ने 22 अप्रैल को सभी 7 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया।
पूछताछ में सामने आया कि घटना के पीछे एक पारिवारिक विवाद कारण बना। मृतक और आरोपियों के बीच उसकी मां को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में इतना बढ़ गया कि नाबालिगों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं एक मोटरसाइकिल (हीरो होंडा) भी बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी आठनेर निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर, निरीक्षक आबिद अंसारी, उपनिरीक्षक मांगीलाल ठाकरे, सउनि दिनेश धुर्वे सहित पुलिस टीम के कई जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस की अपील
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें और समस्याओं का समाधान वैधानिक तरीके से करें।
— “समाज में शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।”
    user_Dabang kesari amla mohd. asif
    Dabang kesari amla mohd. asif
    Local News Reporter आमला, बैतूल, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के लिए 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रूपये की स्वीकृति छिन्दवाडा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रूपये के विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति लोक निर्माण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रूपये की स्वीकृति निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,190 करोड़ 44 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,479 करोड़ रूपये की स्वीकृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना की स्वीकृति छठवें राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन के लिए 15 पदों के सृजन की स्वीकृति "मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम" के लिए 24 करोड़ रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
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    किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा
सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के लिए 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति
इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रूपये की स्वीकृति
छिन्दवाडा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रूपये के विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति
लोक निर्माण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रूपये की स्वीकृति
निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,190 करोड़ 44 लाख रूपये की स्वीकृति
प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,479 करोड़ रूपये की स्वीकृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना की स्वीकृति
छठवें राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन के लिए 15 पदों के सृजन की स्वीकृति
"मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम" के लिए 24 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
    user_NILESH KALASKAR
    NILESH KALASKAR
    Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    8 hrs ago
  • आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामोरी में राजमिस्त्री की हुई निर्मम हत्या का आठनेर पुलिस ने महज़ 24 घंटों में खुलासा कर 7 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। घटना 21, अपैल की बताई जा रही है जहां धामोरी निवासी उमेश शोभनाते का शव सावंगी रोड़ पर पड़ा मिला शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने से मामला हत्या से जोड़ा गया आठनेर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेजी से शुरू कर सीसीटीवी फुटेज सहित एंगल से पुछताछ की जिसमें सामने आया की मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है आरोपीयों की मां को लेकर मृतक के बीच विवाद सामने आया। इसी वजह से 7 नाबालिगों ने मृतक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपीयों को गिरफतार कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाओं से बच्चे बच सकें। जो चिंता का विषय है।
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    आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामोरी में राजमिस्त्री की हुई निर्मम हत्या का आठनेर पुलिस ने महज़ 24 घंटों में खुलासा कर 7 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। घटना 21, अपैल की बताई जा रही है जहां धामोरी निवासी उमेश शोभनाते का शव सावंगी रोड़ पर पड़ा मिला शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने से मामला हत्या से जोड़ा गया आठनेर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेजी से शुरू कर सीसीटीवी फुटेज सहित एंगल से पुछताछ की जिसमें सामने आया की मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है आरोपीयों की मां को लेकर मृतक के बीच विवाद सामने आया। इसी वजह से 7 नाबालिगों ने मृतक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपीयों को गिरफतार कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाओं से बच्चे बच सकें। जो चिंता का विषय है।
    user_आठनेर रिपोर्टर
    आठनेर रिपोर्टर
    पत्रकारिता आठनेर, बैतूल, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
  • पांढुर्णा:- जिले के सौंसर में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। 9 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने रेवनाथ चौरे पार्क में बैठक कर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष राजू खंडाइत ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे हर परिस्थिति में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं संभालती हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा।
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    पांढुर्णा:- जिले के सौंसर में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है।
9 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने रेवनाथ चौरे पार्क में बैठक कर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की।
लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष राजू खंडाइत ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे हर परिस्थिति में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं संभालती हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा।
    user_Roshan Kapse
    Roshan Kapse
    पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    11 hrs ago
  • पुलिया से उछलकर खाई में गिरी कार 7 लोक पूरी तरह से जख्मी
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    पुलिया से उछलकर खाई में गिरी कार 7 लोक पूरी तरह से जख्मी
    user_Nikhil Yeutakar
    Nikhil Yeutakar
    रिपोर्टर निखिल येऊतकर पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी आगामी विवाह सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पुलिस विभाग एवं यातायात थाने द्वारा मैरिज लॉन संचालकों और बैंड-डीजे संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैरिज लॉन संचालकों के लिए अनिवार्य शर्तें: 1. पार्किंग प्रबंधन: सभी मैरिज लॉन में वाहनों के लिए क्षमता के अनुसार पर्याप्त पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। सड़क पर वाहन खड़े पाए जाने पर संचालक जिम्मेदार होंगे। 2. ट्रैफिक मार्शल: मुख्य मार्ग पर स्थित मैरिज लॉन संचालकों को यातायात प्रबंधन हेतु अपने खर्च पर 'ट्रैफिक मार्शल' तैनात करने होंगे। इन मार्शलों के पास अनिवार्य रूप से लाइट बटन और लाइट होल्डर होने चाहिए। 3. प्रशासनिक सूचना: पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर की सूची संबंधित यातायात थाने में जमा करानी होगी। 4. साइन बोर्ड: मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और 'नो पार्किंग' बोर्ड लगाना अनिवार्य है। 5. अनुबंध और हिदायत: लॉन संचालक दोनों पक्षों (वर-वधू पक्ष) को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित रूप से हिदायत देंगे। 6. कर्मचारियों का रिकॉर्ड: कैटरिंग, लाइट और मैनेजमेंट में काम करने वाले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से रखनी होगी। 7. CCTV निगरानी: सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समारोह की सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य है। बारात एवं डीजे संचालन हेतु नियम: 1. सीमित संचालन: बारात ले जाते समय सड़क के केवल बाईं ओर (साइड शोल्डर) का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि आवागमन बाधित न हो। 2. आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देना अनिवार्य होगा। 3. ध्वनि मानक: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय और तय डेसीबल (Decibel) सीमा के भीतर ही किया जाएगा। 4. जब्ती की कार्रवाई: वाहन की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर कोर्ट और आरटीओ (RTO) को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों और मैरिज गार्डन संचालकों से अनुरोध करता है कि वे इन नियमों का पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
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    शादी समारोहों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी
आगामी विवाह सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पुलिस विभाग एवं यातायात थाने द्वारा मैरिज लॉन संचालकों और बैंड-डीजे संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मैरिज लॉन संचालकों के लिए अनिवार्य शर्तें:
1.	पार्किंग प्रबंधन: सभी मैरिज लॉन में वाहनों के लिए क्षमता के अनुसार पर्याप्त पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। सड़क पर वाहन खड़े पाए जाने पर संचालक जिम्मेदार होंगे।
2.	ट्रैफिक मार्शल: मुख्य मार्ग पर स्थित मैरिज लॉन संचालकों को यातायात प्रबंधन हेतु अपने खर्च पर 'ट्रैफिक मार्शल' तैनात करने होंगे। इन मार्शलों के पास अनिवार्य रूप से लाइट बटन और लाइट होल्डर होने चाहिए।
3.	प्रशासनिक सूचना: पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर की सूची संबंधित यातायात थाने में जमा करानी होगी।
4.	साइन बोर्ड: मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और 'नो पार्किंग' बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
5.	अनुबंध और हिदायत: लॉन संचालक दोनों पक्षों (वर-वधू पक्ष) को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित रूप से हिदायत देंगे।
6.	कर्मचारियों का रिकॉर्ड: कैटरिंग, लाइट और मैनेजमेंट में काम करने वाले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से रखनी होगी।
7.	CCTV निगरानी: सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समारोह की सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य है।
बारात एवं डीजे संचालन हेतु नियम:
1.	सीमित संचालन: बारात ले जाते समय सड़क के केवल बाईं ओर (साइड शोल्डर) का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि आवागमन बाधित न हो।
2.	आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देना अनिवार्य होगा।
3.	ध्वनि मानक: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय और तय डेसीबल (Decibel) सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
4.	जब्ती की कार्रवाई: वाहन की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर कोर्ट और आरटीओ (RTO) को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों और मैरिज गार्डन संचालकों से अनुरोध करता है कि वे इन नियमों का पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
    user_M. Afsar khan
    M. Afsar khan
    Local News Reporter Multai, Betul•
    11 hrs ago
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