logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…
  • Latest News
  • News
  • Politics
  • Elections
  • Viral
  • Astrology
  • Horoscope in Hindi
  • Horoscope in English
  • Latest Political News
logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…

Rewa : रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। 🎙️ MP NEWS UPDATE FAST | रीवा से बड़ी खबर रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने एक आपराधिक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना न्याय व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए संबंधित अदालत समयसीमा का पालन करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे। इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्षों से लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना: यह खबर उपलब्ध न्यायालयीय आदेश की जानकारी पर आधारित है। मामले के अंतिम निष्कर्ष का निर्धारण न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा।

4 hrs ago
user_PAVAN KUMAR YADAV
PAVAN KUMAR YADAV
Mechanic हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
4 hrs ago

Rewa : रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। 🎙️ MP NEWS UPDATE FAST | रीवा से बड़ी खबर रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने एक आपराधिक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना न्याय व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए संबंधित अदालत समयसीमा का पालन करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे। इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्षों से लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना: यह खबर उपलब्ध न्यायालयीय आदेश की जानकारी पर आधारित है। मामले के अंतिम निष्कर्ष का निर्धारण न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा।

More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
  • Rewa : रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। 🎙️ MP NEWS UPDATE FAST | रीवा से बड़ी खबर रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने एक आपराधिक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना न्याय व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए संबंधित अदालत समयसीमा का पालन करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे। इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्षों से लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना: यह खबर उपलब्ध न्यायालयीय आदेश की जानकारी पर आधारित है। मामले के अंतिम निष्कर्ष का निर्धारण न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा।
    1
    Rewa : रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं।
🎙️ MP NEWS UPDATE FAST | रीवा से बड़ी खबर
रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने एक आपराधिक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए रीवा की निचली अदालत को 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना न्याय व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए संबंधित अदालत समयसीमा का पालन करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे।
इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्षों से लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह खबर उपलब्ध न्यायालयीय आदेश की जानकारी पर आधारित है। मामले के अंतिम निष्कर्ष का निर्धारण न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा।
    user_PAVAN KUMAR YADAV
    PAVAN KUMAR YADAV
    Mechanic हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • कलेक्टर ने सिर्फ जनसुनवाई में आवेदन सुनकर खानापूर्ति नहीं की, बल्कि खुद आवेदक के गांव जाकर उसकी समस्या का मौके पर ही निराकरण किया कलेक्टर ने सिर्फ जनसुनवाई में आवेदन सुनकर खानापूर्ति नहीं की, बल्कि खुद आवेदक के गांव जाकर उसकी समस्या का मौके पर ही निराकरण किया।
    1
    कलेक्टर ने सिर्फ जनसुनवाई में आवेदन सुनकर खानापूर्ति नहीं की, बल्कि खुद आवेदक के गांव जाकर उसकी समस्या का मौके पर ही निराकरण किया
कलेक्टर ने सिर्फ जनसुनवाई में आवेदन सुनकर खानापूर्ति नहीं की, बल्कि खुद आवेदक के गांव जाकर उसकी समस्या का मौके पर ही निराकरण किया।
    user_पत्रकार शुभम तिवारी
    पत्रकार शुभम तिवारी
    हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई रीवा में करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अनाथालय से लगी करीब 250 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दो मैरिज गार्डन का निर्माण कर लिया गया था। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी मौजूदगी रही। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
    1
    250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
रीवा में करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अनाथालय से लगी करीब 250 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दो मैरिज गार्डन का निर्माण कर लिया गया था। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई है।
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी मौजूदगी रही। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
    user_Journalist Rekha
    Journalist Rekha
    Media house हुजूर नगर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • Post by Abhishek Pandey
    1
    Post by Abhishek Pandey
    user_Abhishek Pandey
    Abhishek Pandey
    Huzur, Rewa•
    12 hrs ago
  • जय माता दी 🙏
    1
    जय माता दी 🙏
    user_Damodar kushwaha
    Damodar kushwaha
    Farmer Rampur Naikin, Sidhi•
    39 min ago
  • #ब्रेकिंग_न्यूज़ रीवा एसपीरीवा में बीच शहर भरे बाजार चाकू से गोद कर कांग्रेस नेता की हत्या #news रीवा एसपीरीवा में बीच शहर भरे बाजार चाकू से गोद कर कांग्रेस नेता की हत्या
    1
    #ब्रेकिंग_न्यूज़ रीवा एसपीरीवा में बीच शहर भरे बाजार चाकू से गोद कर कांग्रेस नेता की हत्या #news
रीवा एसपीरीवा में बीच शहर भरे बाजार चाकू से गोद कर कांग्रेस नेता की हत्या
    user_रामदत्त दाहिया
    रामदत्त दाहिया
    Firefighter रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • भोपाल किसान आंदोलन: प्रदर्शनकारियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हुईं एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला* *भोपाल किसान आंदोलन: प्रदर्शनकारियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हुईं एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला* भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारी पुलिस की बस को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला स्वयं आगे बढ़ीं और बस के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उनके इस साहसिक कदम के बाद प्रदर्शनकारी बस को छोड़कर पीछे हट गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और किसी बड़ी अप्रिय घटना को टाल दिया।
    1
    भोपाल किसान आंदोलन: प्रदर्शनकारियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हुईं एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला*
*भोपाल किसान आंदोलन: प्रदर्शनकारियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हुईं एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला*
भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारी पुलिस की बस को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला स्वयं आगे बढ़ीं और बस के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उनके इस साहसिक कदम के बाद प्रदर्शनकारी बस को छोड़कर पीछे हट गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और किसी बड़ी अप्रिय घटना को टाल दिया।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    5 hrs ago
View latest news on Shuru App
Download_Android
  • Terms & Conditions
  • Career
  • Privacy Policy
  • Blogs
Shuru, a product of Close App Private Limited.