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Md Tazabul Ansari
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- User2656Daru, Hazaribagh💣1 hr ago
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- “गैंगरेप केस से नाम हटाने के बदले 5 लाख रुपये लेते हुए पुलिस… ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है! नमस्कार दोस्तों… आज जो वीडियो आपके सामने है, वो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 5 लाख रुपये लिए जा रहे हैं… और दावा किया जा रहा है कि ये पैसा केस से नाम हटाने के लिए लिया गया। अगर ये सच है… तो सोचिए, न्याय का क्या हाल हो चुका है। जहां पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए… वहीं पैसों के दम पर केस को कमजोर किया जा रहा है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं… ये कानून और इंसाफ दोनों के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल— क्या इस मामले की जांच होगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? या फिर ये मामला भी चुपचाप दबा दिया जाएगा? दोस्तों, आपकी एक शेयर इस मुद्दे को आवाज दे सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।”1
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- Post by Sunil Kumar journalist1
- पारस हॉस्पिटल पटना जितना नामी अस्पताल उतना गंदा इलाज होता है यह सब माफिया लोग का हॉस्पिटल है1
- इसे एक्सपोज करना आसान नहीं था, बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि खबर तो सब लिखते हैं मुझे तो बस वही करना था जो कोई नहीं करता. एक ही नहीं अभी कई खुलासे बाकी हैं, कड़ी दर कड़ी हर खुलासा होगा जो आपकी रूह कपा देगा.1
- एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 को सश्रम कारावास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा ,20000- 20000 र जुर्माना भी लगाया कोडरमा- NDPS 03/2023, 04/2024 ( तिलैया 183/2023 तिलैया 183/2024 ) उपर्युक्त दोनों मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी 1. शिवम सिंह, 25 वर्ष, पिता- उमेश सिंह, गौरी शंकर मोहल्ला, झुमरी तिलैया, जिला-कोडरमा 2. सत्यानंद सिंह, 24 वर्ष, पिता राजकुमार सिंह गांधी स्कूल रोड, झुमरीतिलैया, जिला- कोडरमा को U/S 20(b) के तहत दोषी पाते हुए 2-2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹2 0,000-20,000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 3. अरमान बरसी, 28 वर्ष, पिता- इमरान वारसी भदोडीह, 4. सोनू कुमार, 29 वर्ष, पिता- सुरेश रजक गांधी स्कूल रोड झुमरीतिलैया, 5. सूरज कुमार 25 वर्ष पिता पप्पू प्रसाद गौरीशंकर मोहल्ला झुमरी तिलैया, उपर्युक्त तीनों को न्यायालय ने U/S 20(b) के तहत दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने 10,000 -10000 रुपए जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं सभी बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को U/S 20(b) ndps act के तहत दोषी पाते हुए, अलग-अलग सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। क्या है मामला तिलैया थाना को दिए आवेदन में पु.अ.नी सुमित साव ने कहा था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्मार्ट बाजार के बगल में एक निर्माणाधीन मकान में मादक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ उपयोग एवं खरीद बिक्री गलत तरीके से किया जाता है। सूचना पर पुलिस ने ने 29- 7- 2023 को सुबह करीब 5:00 बजे टीम गठित कर छापामारी की। छापामारी के दौरान तीन लोग शिवम सिंह, सोनू कुमार रजक एवं सूरज कुमार पकड़े गए । जिनके पास से पास से ब्राउन शुगर 10 पुड़िया, पांच लाइटर, दो चिलम बरामद किया गया। इनकी निशानदेही से दो अन्य लोग पकड़े गए। सभी व्यक्तियों ने पुलिस के सामने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने एवं पीने पिलाने का की बात स्वीकार की थी।1
- Post by DESH LIVE NEWS CHATRA1
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