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कुल्लू में बीजेपी द्वारा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान गरजे आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार #kullutodaynews #himachalpradesh #himachalupdate #MediaPower #himachalkiawaaz #KTN #ATM #shimla #kullu #rampur

22 hrs ago
user_Dev Raj  Thakur
Dev Raj Thakur
Farmer निरमंड, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश•
22 hrs ago

कुल्लू में बीजेपी द्वारा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान गरजे आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार #kullutodaynews #himachalpradesh #himachalupdate #MediaPower #himachalkiawaaz #KTN #ATM #shimla #kullu #rampur

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  • ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है। प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं। सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है। सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी। प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है। प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं। सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है। सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी। प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
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    ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई

शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।

प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई
शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।
प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।
सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।
सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।
प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
    user_Him News Update
    Him News Update
    रामपुर, शिमला, हिमाचल प्रदेश•
    20 hrs ago
  • कुल्लू में बीजेपी द्वारा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान गरजे आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार #kullutodaynews #himachalpradesh #himachalupdate #MediaPower #himachalkiawaaz #KTN #ATM #shimla #kullu #rampur
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    कुल्लू में बीजेपी द्वारा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान गरजे आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार 
#kullutodaynews #himachalpradesh #himachalupdate #MediaPower #himachalkiawaaz #KTN #ATM #shimla #kullu #rampur
    user_Dev Raj  Thakur
    Dev Raj Thakur
    Farmer निरमंड, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश•
    22 hrs ago
  • कर्म सिंह सरदार जी के प्यारे पोते का मुंडन संस्कार बड़े हर्षोल्लास एवं किन्नौर के पहाड़ी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ 🙏✨ शुभ मुंडन संस्कार ✨🙏 कर्म सिंह सरदार जी के प्यारे पोते का मुंडन संस्कार बड़े हर्षोल्लास एवं किन्नौर के पहाड़ी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। 🌸👶 ईश्वर से प्रार्थना है कि नन्हे बालक पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उसे स्वस्थ, खुशहाल एवं उज्ज्वल जीवन प्रदान करें। ❤️🙏 #मुंडनसंस्कार #कर्मसिंहसरदार #शुभसंस्कार #पारिवारिकखुशियां #Kinnaur #KinnaurAbTak
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    कर्म सिंह सरदार जी के प्यारे पोते का मुंडन संस्कार बड़े हर्षोल्लास एवं किन्नौर के पहाड़ी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ
🙏✨ शुभ मुंडन संस्कार ✨🙏
कर्म सिंह सरदार जी के प्यारे पोते का मुंडन संस्कार बड़े हर्षोल्लास एवं किन्नौर के पहाड़ी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। 🌸👶
ईश्वर से प्रार्थना है कि नन्हे बालक पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उसे स्वस्थ, खुशहाल एवं उज्ज्वल जीवन प्रदान करें। ❤️🙏
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    user_राम भगत
    राम भगत
    Electrician निचार, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश•
    3 hrs ago
  • SDSJ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के विद्यार्थियों ने किया पावर हाउस का शैक्षणिक भ्रमण
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    SDSJ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के विद्यार्थियों ने किया पावर हाउस का शैक्षणिक भ्रमण
    user_हिमाचल आज तक
    हिमाचल आज तक
    अर्की, सोलन, हिमाचल प्रदेश•
    3 hrs ago
  • सुखी जोहड़ी–मोतीकोना–गडखल सड़क रिपेयर का कार्य शुरु . जल्दी हि बहेतर सड़क सुविधा मिलेगी सुखी जोहड़ी–मोतीकोना–गडखल सड़क रिपेयर का कार्य शुरु. जल्दी हि बहेतर सड़क सुविधा मिलेगी
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    सुखी जोहड़ी–मोतीकोना–गडखल सड़क रिपेयर  का कार्य  शुरु . जल्दी हि बहेतर सड़क सुविधा मिलेगी
सुखी जोहड़ी–मोतीकोना–गडखल सड़क रिपेयर  का कार्य  शुरु. जल्दी हि बहेतर सड़क सुविधा मिलेगी
    user_Journalist Pawan Kumar Singh
    Journalist Pawan Kumar Singh
    Local News Reporter कुनिहार, सोलन, हिमाचल प्रदेश•
    6 hrs ago
  • **भाजपा MP सुरेश कश्यप राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए,,, लेकिन कश्यप साहब हिमाचल में यही मोर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं,संसद में मुद्दा उठाना कि जिन फसलों को मोर नुकसान पहुंचा रहे हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाय,, **भाजपा MP सुरेश कश्यप राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए,,, लेकिन कश्यप साहब हिमाचल में यही मोर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं,संसद में मुद्दा उठाना कि जिन फसलों को मोर नुकसान पहुंचा रहे हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाय,,
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    **भाजपा MP सुरेश कश्यप राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए,,, 
लेकिन कश्यप साहब हिमाचल में यही मोर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं,संसद में मुद्दा उठाना कि जिन फसलों को मोर नुकसान पहुंचा रहे हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाय,,
**भाजपा MP सुरेश कश्यप राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए,,, 
लेकिन कश्यप साहब हिमाचल में यही मोर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं,संसद में मुद्दा उठाना कि जिन फसलों को मोर नुकसान पहुंचा रहे हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाय,,
    user_TOP NEWS
    TOP NEWS
    Voice of people सोलन, सोलन, हिमाचल प्रदेश•
    15 hrs ago
  • सूर्य अस्त के बाद युद्व बीमार होना चाहिये हास्य कविता #poem सूर्य अस्त के बाद युद्व बीमार होना चाहिये हास्य कविता #poem
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    सूर्य अस्त के बाद युद्व बीमार होना चाहिये हास्य कविता #poem
सूर्य अस्त के बाद युद्व बीमार होना चाहिये हास्य कविता #poem
    user_राम भगत
    राम भगत
    Electrician निचार, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश•
    19 hrs ago
  • दर्दनाक हादसा, बेटे ने एक ही हादसे में खोए मां, बाप और दादी IGMC से दवाई लेकर घर लौट रहा था परिवार घंडल-सोलह मील के पास HRTC बस से टकराई कार शिमला। राजधानी शिमला के घणाहट्टी क्षेत्र में गुरुवार को करीब 3 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। घंडल-सोलह मील के पास कार की HRTC बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बेटे ने अपनी मां, पिता और दादी को खो दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक घायल बताया जा रहा है और उसे उपचार के लिए IGMC अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार सुबह इलाज के लिए IGMC अस्पताल पहुंचा था। दवाई लेने के बाद सभी कार में सवार होकर वापस घणागुघाट लौट रहे थे। इसी दौरान घंडल-सोलह मील के पास उनकी कार HRTC बस की चपेट में आ गई। कार में दो महिलाएं और दो पुरुष सवार थे। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक और घायल फांजी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ओवरस्पीड और पास लेने के दौरान हुआ। हालांकि हादसे में किसकी गलती थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। एक ही हादसे में मां, बाप और दादी को खोने के बाद घायल बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
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    दर्दनाक हादसा, बेटे ने एक ही हादसे में खोए मां, बाप और दादी
IGMC से दवाई लेकर घर लौट रहा था परिवार
घंडल-सोलह मील के पास HRTC बस से टकराई कार
शिमला। राजधानी शिमला के घणाहट्टी क्षेत्र में गुरुवार को करीब 3 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। घंडल-सोलह मील के पास कार की HRTC बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बेटे ने अपनी मां, पिता और दादी को खो दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक घायल बताया जा रहा है और उसे उपचार के लिए IGMC अस्पताल पहुंचाया गया है।
बताया जा रहा है कि परिवार सुबह इलाज के लिए IGMC अस्पताल पहुंचा था। दवाई लेने के बाद सभी कार में सवार होकर वापस घणागुघाट लौट रहे थे। इसी दौरान घंडल-सोलह मील के पास उनकी कार HRTC बस की चपेट में आ गई।
कार में दो महिलाएं और दो पुरुष सवार थे। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक और घायल फांजी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ओवरस्पीड और पास लेने के दौरान हुआ। हालांकि हादसे में किसकी गलती थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
एक ही हादसे में मां, बाप और दादी को खोने के बाद घायल बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
    user_Roshan Sharma
    Roshan Sharma
    Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•
    6 hrs ago
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