शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, सक्ति जिला अंतर्गत डभरा ब्लॉक के निमोही गांव RKM पावर प्लांट के द्वारा रेलवे लाइन निर्माण के दौरान रास्ते में आए शासकीय तालाब का पानी मोटर पंप से निकाल दिया गया और बिना किसी शासकीय अनुमति के तालाब में मिट्टी भर दी गई। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम डभरा को जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया और एक सप्ताह के भीतर तालाब से मिट्टी हटाकर उसे पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में शासकीय भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी पावर प्लांट के खिलाफ यह पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। प्रशासन की इस कार्रवाई की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं।
शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, सक्ति जिला अंतर्गत डभरा ब्लॉक के निमोही गांव RKM पावर प्लांट के द्वारा रेलवे लाइन निर्माण के दौरान रास्ते में आए शासकीय तालाब का पानी मोटर पंप से निकाल दिया गया और बिना किसी शासकीय अनुमति के तालाब में मिट्टी भर दी गई। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम डभरा को जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया और एक सप्ताह के भीतर तालाब से मिट्टी हटाकर उसे पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में शासकीय भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी पावर प्लांट के खिलाफ यह पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। प्रशासन की इस कार्रवाई की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं।
- शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, शासकीय तालाब को बिना अनुमति पाटकर रेलवे लाइन बिछाने के मामले में तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया, सक्ति जिला अंतर्गत डभरा ब्लॉक के निमोही गांव RKM पावर प्लांट के द्वारा रेलवे लाइन निर्माण के दौरान रास्ते में आए शासकीय तालाब का पानी मोटर पंप से निकाल दिया गया और बिना किसी शासकीय अनुमति के तालाब में मिट्टी भर दी गई। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम डभरा को जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने RKM पावर प्लांट पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया और एक सप्ताह के भीतर तालाब से मिट्टी हटाकर उसे पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में शासकीय भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी पावर प्लांट के खिलाफ यह पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। प्रशासन की इस कार्रवाई की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं।1
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- बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 139 नशीली टेबलेट और 800 ग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 139 नशीली टेबलेट, 800 ग्राम गांजा, बिक्री की नगदी और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अरपा नदी किनारे पचरी घाट क्षेत्र में एक युवक नशीली टेबलेट और गांजा बेच रहा है। सूचना के आधार पर 27 जुलाई को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर देवेन्द्र इंगले (23 वर्ष), निवासी पचरीघाट, जूना बिलासपुर को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 139 नग नाइट्राजेपाम एवं नाइट्रोसन नशीली टेबलेट, 800 ग्राम गांजा, ₹1,000 की बिक्री रकम तथा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (CG-10/3568) बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 446/2026 के तहत धारा 21(B), 22(B) एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की एंड-टू-एंड विवेचना करते हुए नशीले पदार्थों के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला, अन्य संलिप्त आरोपियों तथा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।1
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