रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश और एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में, कापू पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई 29 जून को की गई। कापू के ग्राम पारेमेर में 28 जून 2026 की सुबह पुलिस को एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहाँ जीतो बाई मंझवार (43 वर्ष) का शव उसके घर में पाया गया। पुलिस ने मौके पर मर्ग पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चिकित्सक से शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की। मर्ग जाँच और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर, मृतका के पति रामनाथ मंझवार को हत्या का आरोपी पाया गया, जिसके बाद थाना कापू में अपराध क्रमांक 104/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गाँव से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी रामनाथ मंझवार (पिता सेलठू राम मंझवार, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम पारेमेर, थाना कापू) को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना की रात उसकी पत्नी के साथ मामूली विवाद हुआ था। खाना खाने के बाद जीतो बाई आँगन में सो गई थी, जिसे रामनाथ ने घर के अंदर सोने के लिए कहा। जब जीतो बाई ने मना किया तो उनके बीच झगड़ा हुआ। रामनाथ ने पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर लकड़ी के डंडे से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटना के समय पहने हुए कपड़े ई-साक्ष्य और वीडियोग्राफी के साथ विधिवत जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक जागेश्वर मरावी और महिला आरक्षक संगीता राठिया की सराहनीय भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने इस अवसर पर एक संदेश भी दिया: "क्षणिक आवेश में किया गया अपराध केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं छीनता, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर देता है। छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद और संयम रखें। कानून अपने हाथ में लेने वालों के लिए जेल ही अंतिम परिणाम होता है।"
रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश और एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में, कापू पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई 29 जून को की गई। कापू के ग्राम पारेमेर में 28 जून 2026 की सुबह पुलिस को एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहाँ जीतो बाई मंझवार (43 वर्ष) का शव उसके घर में पाया गया। पुलिस ने मौके पर मर्ग पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चिकित्सक से शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की। मर्ग जाँच और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर, मृतका के पति रामनाथ मंझवार को हत्या का आरोपी पाया गया, जिसके बाद थाना कापू में अपराध क्रमांक 104/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गाँव से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी रामनाथ मंझवार (पिता सेलठू राम मंझवार, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम पारेमेर, थाना कापू) को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना की रात उसकी पत्नी के साथ मामूली विवाद हुआ था। खाना खाने के बाद जीतो बाई आँगन में सो गई थी, जिसे रामनाथ ने घर के अंदर सोने के लिए कहा। जब जीतो बाई ने मना किया तो उनके बीच झगड़ा हुआ। रामनाथ ने पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर लकड़ी के डंडे से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटना के समय पहने हुए कपड़े ई-साक्ष्य और वीडियोग्राफी के साथ विधिवत जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक जागेश्वर मरावी और महिला आरक्षक संगीता राठिया की सराहनीय भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने इस अवसर पर एक संदेश भी दिया: "क्षणिक आवेश में किया गया अपराध केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं छीनता, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर देता है। छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद और संयम रखें। कानून अपने हाथ में लेने वालों के लिए जेल ही अंतिम परिणाम होता है।"
- जशपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध अंग्रेजी और देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वनाथ शर्मा (उम्र 54 वर्ष), जो ग्राम लुड़ेग, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी है, उसे 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 16,440 रुपये बताई गई है। घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 14-MU -1427) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 28 जून 2026 की रात करीब 10:00 बजे, पत्थलगांव थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर ग्राम पालीडीह की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई, जहां उन्होंने मोटरसाइकिल पर बोरी और झोला लटकाकर आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर रोका। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ शर्मा बताया। पुलिस द्वारा उसके पास रखी बोरी व झोले की तलाशी लेने पर अवैध रूप से रखी अंग्रेजी शराब, जिसमें मैकडॉनल नंबर 1 व्हिस्की की 750 मिलीलीटर वाली 02 बोतलें, सिंबा कंपनी की 650 मिलीलीटर वाली 12 बियर बोतलें, मुडोफ कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 25 व्हिस्की पौवा, गोल्डन गोवा कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 60 व्हिस्की पौवा और 180 मिलीलीटर वाली 15 देसी प्लेन मदिरा पौवा शामिल थी, बरामद हुई। इस प्रकार कुल 114 नग में 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष सभी अवैध अंग्रेजी व देसी शराब को जब्त करते हुए आरोपी विश्वनाथ शर्मा को हिरासत में लेकर थाना लाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक सुभाष नायक, आरक्षक राजेंद्र रात्रे और विनोद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी और देसी मदिरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, और नशे के सौदागरों के खिलाफ जशपुर पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।3
- अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खाताधारक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के बैंक खाते में गेमिंग, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से संबंधित ₹2,430 की राशि मिली थी, साथ ही खाते में एक से अधिक संदिग्ध लेनदेन भी पाए गए। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिली जानकारी के आधार पर थाना गांधीनगर और साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान बेलखरीखा निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद सम्मी, पिता फकरुद्दीन, के नाम पर संचालित बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी से जुड़ी रकम प्राप्त करने के लिए किए जाने के प्रमाण मिले। इस खाते के खिलाफ विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज थीं। इसके आधार पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 406/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 317(4) एवं 111 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सम्मी को पीजी कॉलेज के पास से हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में उसने अनुज सिंह के साथ मिलकर बैंक खाते की खरीद-फरोख्त करने और कमीशन लेकर खाते का उपयोग गेमिंग व साइबर फ्रॉड से प्राप्त रकम के लेनदेन में किए जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खाते में ठगी की राशि एक से अधिक बार प्राप्त हुई थी। इस मामले में सह-आरोपी अनुज सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सम्मी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में थाना गांधीनगर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक सुभाष ठाकुर तथा आरक्षक वीरेंद्र पैकरा, आनंद प्रकाश केरकेट्टा, जानकी राजवाड़े और घनश्याम देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड या ओटीपी उपलब्ध न कराएं, क्योंकि ऐसा करना स्वयं भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।1
- मुख्यमंत्री साय ने मैनपाट से जुड़े मुद्दे पर अपना बयान दिया है। इस दौरान, उन्होंने किसानों और जंगलों की कटाई के विषय पर अलग-अलग जवाब प्रस्तुत किए।1
- कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में 16 जून की रात एक भाजपा नेता समेत तीन लोगों की कार में जलाकर व फरसे से वार कर नृशंस हत्या के मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच करेगी। राज्य सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, जिसकी मांग परिजनों और करणी सेना द्वारा लगातार की जा रही थी। इस संबंध में 30 जून को एक अधिसूचना भी जारी की गई है। यह वारदात रेत खनन और परिवहन पर वर्चस्व को लेकर ठाकुर गुट और त्रिपाठी गुट के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान का परिणाम थी। घटना से ठीक एक दिन पहले, 15 जून को भी मारपीट हुई थी। 16 जून की रात करीब 10:30 बजे भरत कुमार सिंह उर्फ लल्ला सिंह अपने साथियों योगेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, मयंक सिंह और नागेंद्र सिंह के साथ नौगई गांव पहुंचे थे। पुरानी रंजिश के चलते मनोज त्रिपाठी के घर के सामने विवाद बढ़ गया, जिसके बाद भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी और अन्य व्यक्तियों ने भरत सिंह की फॉर्च्यूनर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और धारदार हथियारों से हमला किया। इस घटना में भरत सिंह की कार में ही जलकर मौत हो गई, जबकि शिक्षक नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हमले में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस नृशंस तिहरे हत्याकांड से पूरा कोरिया जिला और प्रदेश हिल गया था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत सहित अन्य नेताओं ने 29 जून को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर राज्य सरकार और प्रशासन-पुलिस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी आरोपियों का एनकाउंटर करने और सीबीआई जांच की पुरजोर मांग की थी। सीबीआई जांच की बढ़ती मांगों के बीच, राज्य सरकार के गृह विभाग ने हत्याकांड की सीबीआई जांच को मंजूरी दी। जारी अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनहत थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे 126(2), 296, 351(3), 151(2), 3(5) तथा 190, 191(2), 191(3), 109, 324, 103(1), 326(जी) के तहत दर्ज अपराध के अनुसंधान के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति प्रदान की गई है।1
- रायपुर से एक वायरल पॉलिटिकल अपडेट में, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सत्ताधारी दल (भाजपा) पर सबसे बड़ा और तीखा सियासी हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया और ANI के सामने दिए गए अपने ताज़ा बयान में समान नागरिक संहिता (UCC) और राम मंदिर दानपात्र विवाद—इन दो संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार और सिस्टम की मंशा पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। बघेल ने छत्तीसगढ़ में UCC के लिए कमेटी बनाए जाने की टाइमिंग और औचित्य पर गंभीर सवाल उठाए। उनके तर्क के अनुसार, जब भाजपा शासित राज्यों में UCC बिल पहले ही पारित किए जा चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह कानून राज्य में निवास करने वाली 42 प्रकार की जनजातियों की प्राचीन परंपराओं को सीधा नुकसान पहुंचाएगा, और इसे महज़ 'वोट की राजनीति' करार दिया। इसके अलावा, बघेल ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के बाद अब स्वयं राम मंदिर के दानपात्र विवाद को 'बंटवारे के झगड़े' और 'भ्रष्टाचार' से जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला है, जो लंबे समय से चल रहा था। बघेल ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर परिसर के 'सीसीटीवी फुटेज गायब' कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि FIR केवल आठ छोटे कर्मचारियों पर की गई है, जबकि 'मुख्य कर्ता-धर्ता' (Masterminds) अभी भी आज़ाद हैं। बघेल ने इस पूरी घटना को सिस्टम द्वारा की जा रही एक 'बड़ी लीपापोती' बताया। अडिग छत्तीसगढ़िया न्यूज़ के विश्लेषण के अनुसार, भूपेश बघेल ने इन बयानों से एक ही तीर से दो बड़े निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने UCC मुद्दे पर राज्य के विशाल आदिवासी वोटबैंक (42 जनजातियों) को साधा है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर दान विवाद में सिस्टम की 'पारदर्शिता' को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के नेता द्वारा 'CCTV गायब होने' और 'सैकड़ों करोड़ की लीपापोती' जैसे ऑन-रिकॉर्ड आरोप सत्ता पक्ष और मंदिर ट्रस्ट दोनों के लिए जवाबदेही का बड़ा संकट खड़ा करते हैं। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में गरमाहट आना तय है।1
- रायगढ़ के वार्ड 9 के निवासियों ने मोहल्ले में बिजली की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से संपर्क किया। निवासियों ने अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रखी, जिसके बाद अधिकारी ने उन्हें जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।1
- जांजगीर जिले के डोंगाकोहरौद गांव में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके चलते उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है और राजधानी जाने का एक प्रमुख मार्ग भी है। ग्रामीणों ने इस बदहाली से तंग आकर विरोध प्रदर्शन के रूप में यह भूख हड़ताल शुरू की है और वे लगातार इस महत्वपूर्ण मार्ग के तत्काल निर्माण की मांग कर रहे हैं।1
- रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश और एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में, कापू पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई 29 जून को की गई। कापू के ग्राम पारेमेर में 28 जून 2026 की सुबह पुलिस को एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहाँ जीतो बाई मंझवार (43 वर्ष) का शव उसके घर में पाया गया। पुलिस ने मौके पर मर्ग पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चिकित्सक से शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की। मर्ग जाँच और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर, मृतका के पति रामनाथ मंझवार को हत्या का आरोपी पाया गया, जिसके बाद थाना कापू में अपराध क्रमांक 104/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गाँव से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी रामनाथ मंझवार (पिता सेलठू राम मंझवार, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम पारेमेर, थाना कापू) को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना की रात उसकी पत्नी के साथ मामूली विवाद हुआ था। खाना खाने के बाद जीतो बाई आँगन में सो गई थी, जिसे रामनाथ ने घर के अंदर सोने के लिए कहा। जब जीतो बाई ने मना किया तो उनके बीच झगड़ा हुआ। रामनाथ ने पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर लकड़ी के डंडे से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटना के समय पहने हुए कपड़े ई-साक्ष्य और वीडियोग्राफी के साथ विधिवत जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक जागेश्वर मरावी और महिला आरक्षक संगीता राठिया की सराहनीय भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने इस अवसर पर एक संदेश भी दिया: "क्षणिक आवेश में किया गया अपराध केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं छीनता, बल्कि पूरे परिवार को बिखेर देता है। छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद और संयम रखें। कानून अपने हाथ में लेने वालों के लिए जेल ही अंतिम परिणाम होता है।"1