नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले मंडला निवासी आरोपी सुरेश कुमार को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मंडला ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं ₹6500 का लगाया जुर्माना माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मण्डला द्वारा सोमवार को शाम 5:30 आरोपी सुरेश कुमार पटैल पिता राजकुमार पटेल उम्म्र 59 वर्ष निवासी इन्द्राजी वार्ड मण्डला थाना मण्डला जिला मण्डला को धारा 366,376 (एबी), 506 भाग-2 एवं धारा 5एम सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 6500 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मानूनीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा उक्त आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया है।
नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले मंडला निवासी आरोपी सुरेश कुमार को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मंडला ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं ₹6500 का लगाया जुर्माना माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मण्डला द्वारा सोमवार को शाम 5:30 आरोपी सुरेश कुमार पटैल पिता राजकुमार पटेल उम्म्र 59 वर्ष निवासी इन्द्राजी वार्ड मण्डला थाना मण्डला जिला मण्डला को धारा 366,376 (एबी), 506 भाग-2 एवं धारा 5एम सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 6500 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मानूनीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा उक्त आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया है।
- नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले मंडला निवासी आरोपी सुरेश कुमार को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मंडला ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं ₹6500 का लगाया जुर्माना माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मण्डला द्वारा सोमवार को शाम 5:30 आरोपी सुरेश कुमार पटैल पिता राजकुमार पटेल उम्म्र 59 वर्ष निवासी इन्द्राजी वार्ड मण्डला थाना मण्डला जिला मण्डला को धारा 366,376 (एबी), 506 भाग-2 एवं धारा 5एम सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 6500 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मानूनीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा उक्त आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया है।1
- NH30मंडला जबलपुर मार्ग 🛣️ बड़ा हादसा के होते हुआ चक्का जाम #viral #fbreelsfypシ゚viralfbreelsfypシ゚viral #treding #न्यूज़1
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- Post by Laxman Meravi2
- केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन का वार्षिक मिलन समारोह संपन्न, व्यापार की चुनौतियों और संगठन की मजबूती पर हुआ मंथन1
- बरेला हादसे में घायल 5 वीं महिला ने तोड़ा दम, सिहोरा की निकली कार, इधर जबलपुर-मंडला मार्ग में परिजनों एवं आदिवासीयों ने लगाया जाम, शाम के 5:00 बजे तक लगा है लंबा जाम*1
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- जिला भाजपा कार्यालय मण्डला में सोमवार को शाम 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की पीएचई मंत्री ने सहभागिता की। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक और विस्तृत चर्चा की गई। पीएचई मंत्री ने संगठनात्मक एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका और सुझाव संगठन को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।सभी ने संगठन को मजबूत करने हेतु अपने-अपने सुझाव साझा किए, जो आगामी कार्ययोजना में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।1