https://vandebharatlivetvnews.com/?p=646564 संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई: 10,900 रुपये की देशी मदिरा जब्त, दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज बलौदाबाजार, 9 मार्च 2026। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 19.62 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। जब्त की गई मदिरा का बाजार मूल्य 10,900 रुपये आंका गया है। इस कार्रवाई से अवैध मदिरा कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम ने ग्राम सुंदरी (स) में दबिश देते हुए आरोपी चेतन पिता राजकुमार मनहरे (25 वर्ष) के कब्जे से 84 पाव देशी मदिरा बरामद की। जब्त मदिरा की मात्रा 15.12 बल्क लीटर पाई गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 8,400 रुपये बताई गई है। इसी क्रम में टीम ने एक अन्य कार्रवाई करते हुए सतवंतीन बाई पति जोहार लाल मनहरे (54 वर्ष) निवासी सुंदरी (स) के कब्जे से 25 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद की। इसकी कुल मात्रा 4.5 बल्क लीटर पाई गई, जिसका बाजार मूल्य 2,500 रुपये आंका गया है। दोनों प्रकरणों में कुल मिलाकर 19.62 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 10,900 रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी चेतन मनहरे के विरुद्ध धारा 34 (2) और 59 (क) के तहत प्रकरण कायम किया गया है, जबकि सतवंतीन बाई के विरुद्ध धारा 34 (1) (ख) के तहत कार्रवाई की गई है। इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक दिनेश कुमार साहू, पी. माधव राव, तथा पुलिस विभाग की ओर से विष्णु खटकर, भानु सहित नगर सैनिक कमल वर्मा, दुर्गेश्वरी कुर्रे और राजकुमारी पैकरा सक्रिय रूप से शामिल रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
https://vandebharatlivetvnews.com/?p=646564 संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई: 10,900 रुपये की देशी मदिरा जब्त, दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज बलौदाबाजार, 9 मार्च 2026। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 19.62 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। जब्त की गई मदिरा का बाजार मूल्य 10,900 रुपये आंका गया है। इस कार्रवाई से अवैध मदिरा कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम ने ग्राम सुंदरी (स) में दबिश देते हुए आरोपी चेतन पिता राजकुमार मनहरे (25 वर्ष) के कब्जे से 84 पाव देशी मदिरा बरामद की। जब्त मदिरा की मात्रा 15.12 बल्क लीटर पाई गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 8,400 रुपये बताई गई है। इसी क्रम में टीम ने एक अन्य कार्रवाई करते हुए सतवंतीन बाई पति जोहार लाल मनहरे (54 वर्ष) निवासी सुंदरी (स) के कब्जे से 25 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद की। इसकी कुल मात्रा 4.5 बल्क लीटर पाई गई, जिसका बाजार मूल्य 2,500 रुपये आंका गया है। दोनों प्रकरणों में कुल मिलाकर 19.62 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 10,900 रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी चेतन मनहरे के विरुद्ध धारा 34 (2) और 59 (क) के तहत प्रकरण कायम किया गया है, जबकि सतवंतीन बाई के विरुद्ध धारा 34 (1) (ख) के तहत कार्रवाई की गई है। इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक दिनेश कुमार साहू, पी. माधव राव, तथा पुलिस विभाग की ओर से विष्णु खटकर, भानु सहित नगर सैनिक कमल वर्मा, दुर्गेश्वरी कुर्रे और राजकुमारी पैकरा सक्रिय रूप से शामिल रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- गौ सम्मान आव्हान अभियान मे आप सबका स्वागत है अभिनंदन है साथी हाथ बढ़ाना अभी नही तो कभी नही याद रखे इतिहास बदलने वाला है1
- ग्राम उडगन नीको प्लांट के पीछे जूवा खेल रहे 3 जुवारियों को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर जु़वा एक्ट के तहत की कार्यवाही सोमवार की रात 10:30 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाम आरोपी - 01.राहुल पाटले पिता शिव पाटले उम्र 20 वर्ष साकिन किरारीगोढी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.), 02.ससेन्द्र नारंग पिता सुखेलाल नारंग उम्र 23 वर्ष साकिन संबलपुरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर, 03.भागवत बंजारे पिता मोतीलाल बंजारे उम्र 37 वर्ष साकिन किरारीगोढी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. जप्ती- - आरोपियो के फड़ एवं पास से जुमला नगदी रकम 1400/- रूपये, मोटर सायकल एसपी साईन क्रमांक सी जी 10 बी एन 5525 एवं मोटर सायकल एच एफ डिलक्स क्रमांक सी जी 10 ए टी 3116 तथा 52 पत्ती तास, एक नग बोरी फटटी जुमला कीमती 41400/ रूपये विवरण – सोमवार को रात 9.21 मिनट पर टाउन देहात पेट्रोलिंग के, दौरान सूचना मिला कि ग्राम उडगन नीको प्लांट के पीछे में कुछ जुआडियान रूपये पैसा का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे है कि सूचना पर मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया पुलिस को देखकर कुछ जुआडियान भाग गये, तीन जुआडियान पकडाये जिनके नाम पता पुछने पर अपना नाम पता 01.राहुल पाटले पिता शिव पाटले उम्र 20 वर्ष साकिन किरारीगोढी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.), 02.ससेन्द्र नारंग पिता सुखेलाल नारंग उम्र 23 वर्ष साकिन संबलपुरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर, 03.भागवत बंजारे पिता मोतीलाल बंजारे उम्र 37 वर्ष साकिन किरारीगोढी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग.बताया पकडे गये आरोपियो के कब्जे से 01. राहुल पाटले के फड से 230 रूपये एवं पास से 170 रूपये 02. ससेन्द्र नारंग के फड से 470 रूपये एवं पास से 100 रूपये 03. भागवत बंजारे के फड से 300 रूपये व पास से 130 रूपये जुमला नगदी रकम 1400/- रूपये एवं घटना स्थल से मोटर सायकल एसपी साईन क्रमांक सी जी 10 बी एन 5525 एवं मोटर सायकल एच एफ डिलक्स क्रमांक सी जी 10 ए टी 3116 तथा 52 पत्ती तास, एक नग बोरी फटटी जुमला कीमती 41400/ रूपये को मौके में गवाहन के समक्ष जप्त किया गया, जो छ.ग.जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध घटित होना पाये जाने से मौके पर समक्ष गवाह जप्ती कार्यवाही पश्चात सक्षम जमानतदार पेश नही करने पर जप्त संपत्ति व आरोपियो को हिरासत में लेकर थाना आया सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।1
- समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की शल्यचिकित्सा* *कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात*1
- बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी गौरव दुबे ने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली युवती से दोस्ती कर शादी का वादा किया और संबंध बनाए। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने कथित रूप से गर्भपात करा दिया और शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।1
- Post by Santosh Sao1
- Post by Rameshwar sahu1
- छत्तीसगढ़ में एक साल में 400 बच्चे अब भी लापता! देश में 6वें नंबर पर राज्य, लड़कियों की संख्या अधिक राज्य से इस अवधि के दौरान 982 बच्चे लापता हुए। इनमें से 582 बच्चों को बरामद कर लिया गया, जबकि 400 बच्चे अब भी लापता हैं। देश में बच्चों के लापता होने के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की ‘मिसिंग चिल्ड्रन’ रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देशभर में कुल 33,577 बच्चे लापता हुए। इनमें से अधिकांश बच्चों को पुलिस और प्रशासन की मदद से ढूंढ लिया गया, लेकिन 7,777 बच्चे अब भी लापता हैं1
- चकरभाठा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शिवा इन होटल के छत पर हुक्का सिगरेट पिलाने वाले के विरूद्व की गई कार्यवाही आज सोमवार की दोपहर 1:30 पर चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जप्त - आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता के कब्जे से 12 नग हुक्का पांट कोयला कोको जेल 06 पैकेट 12 नग स्टेड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 12 नग कोल 1नग हिटर तीन नग प्लस्टिक डिब्बे में अलग - अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कुल जुमला 55000 रुपये जप्त किया गया नाम आरोपिया - 1. सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से होटल, बार मे हुक्का संचालन करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर मुखबिर सूचना कर आज दिनांक 08.03.26 को मुखबिर के साथ सूचना के आधार पर होटल शिवा इन छत ऊपर बोदरी में अवैध रूप से हुक्का संचालन करने की सूचना पर होटल शिवा इन में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया होटल छत ऊपर हुक्का संचालन करने वाले आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी के कब्जे से हुक्का संशाधन 12नग हुक्का पांट 06 नग कोयला कोको जेल 12 नग स्टेंड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 1 नग कोल हिटर 03 नग प्लास्टिक के डिब्बे में अलग अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कीमती 55000 रुपये सूचना पर हमराह स्टफ के घेरा बंदी रेड कार्यवाही कर सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 की धारा 21(1) 21 (2) 27 , 4 के तहत विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।1