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कुएं में गिरकर रिटायर्ड असम राइफल्स जवान की मौत, परिवार में मचा कोहराम* सदर प्रखंडवक डूमरटोली में एक दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय थियोडोर एक्का की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह घटना पूरे इलाके में शोक का माहौल छोड़ गई है। जानकारी के अनुसार, मृतक अपने खेत में सब्जी की खेती के लिए पानी देने हेतु कुएं पर मोटर लगाने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ा। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक असम राइफल्स से रिटायर फौजी थे और सेवानिवृत्ति के बाद खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में अविवाहित एक बेटा और एक बेटी हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

6 hrs ago
user_Dipak gupta
Dipak gupta
पत्रकार गुमला, गुमला, झारखंड•
6 hrs ago

कुएं में गिरकर रिटायर्ड असम राइफल्स जवान की मौत, परिवार में मचा कोहराम* सदर प्रखंडवक डूमरटोली में एक दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय थियोडोर एक्का की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह घटना पूरे इलाके में शोक का माहौल छोड़ गई है। जानकारी के अनुसार, मृतक अपने खेत में सब्जी की खेती के लिए पानी देने हेतु कुएं पर मोटर लगाने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ा। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय

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लोगों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक असम राइफल्स से रिटायर फौजी थे और सेवानिवृत्ति के बाद खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में अविवाहित एक बेटा और एक बेटी हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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  • SIR अभियान को लेकर कांग्रेस की बड़ी पहल, मतदाता सूची सुधार व जनसमस्याओं पर होगी विशेष कार्यशाला झारखंड राज्य में चल रहे SIR अभियान को लेकर प्रखंड कांग्रेस कमिटी चैनपुर की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। चैनपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सह उप प्रमुख प्रमुख खलखो ने जानकारी देते हुए दोपहर बारह बजे बताया कि राज्य में SIR का कार्य आठ अप्रैल दो हजार छब्बीस से प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना तथा उन्नीस सौ तिरानवे के बाद विवाह कर आई महिलाओं का नाम जोड़ने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान गांव-घर की विभिन्न जनसमस्याओं को भी लिखित रूप से एकत्र कर समाधान के लिए संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड से जुड़े ऑनलाइन आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने जैसी समस्याओं को भी कार्यशाला में शामिल कर लोगों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार एक दिवसीय कार्यशाला आगामी इक्कीस अप्रैल दो हजार छब्बीस, दिन मंगलवार को लुथरन बगीचा में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के बीएलए, प्रखंड महासचिव, प्रखंड कमिटी, मंडल अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। सभी पदाधिकारियों से गांव-गांव में प्रचार कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है। #GumlaNews #Chainpur #CongressNews #SIRAbhiyan #JharkhandNews #VoterListUpdate #LocalNews #GumlaUpdates
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    SIR अभियान को लेकर कांग्रेस की बड़ी पहल, मतदाता सूची सुधार व जनसमस्याओं पर होगी विशेष कार्यशाला
झारखंड राज्य में चल रहे SIR अभियान को लेकर प्रखंड कांग्रेस कमिटी चैनपुर की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। चैनपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सह उप प्रमुख प्रमुख खलखो ने जानकारी देते हुए दोपहर बारह बजे बताया कि राज्य में SIR का कार्य आठ अप्रैल दो हजार छब्बीस से प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना तथा उन्नीस सौ तिरानवे के बाद विवाह कर आई महिलाओं का नाम जोड़ने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान गांव-घर की विभिन्न जनसमस्याओं को भी लिखित रूप से एकत्र कर समाधान के लिए संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड से जुड़े ऑनलाइन आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने जैसी समस्याओं को भी कार्यशाला में शामिल कर लोगों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार एक दिवसीय कार्यशाला आगामी इक्कीस अप्रैल दो हजार छब्बीस, दिन मंगलवार को लुथरन बगीचा में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के बीएलए, प्रखंड महासचिव, प्रखंड कमिटी, मंडल अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। सभी पदाधिकारियों से गांव-गांव में प्रचार कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
#GumlaNews #Chainpur #CongressNews #SIRAbhiyan #JharkhandNews #VoterListUpdate #LocalNews #GumlaUpdates
    user_चैनपुर अपडेट
    चैनपुर अपडेट
    Classified ads newspaper publisher चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    3 hrs ago
  • गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
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    गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
    user_Sunderam Keshri
    Sunderam Keshri
    चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    19 hrs ago
  • गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके। कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया। नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
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    गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।
अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।
इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।
कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।
नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।
कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
    user_राहुल कुमार
    राहुल कुमार
    Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    19 hrs ago
  • Post by AAM JANATA
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    Post by AAM JANATA
    user_AAM JANATA
    AAM JANATA
    लोहरदगा, लोहरदगा, झारखंड•
    4 hrs ago
  • सिमडेगा: कुरडेग थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 की रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पिकअप वैन के माध्यम से गौवंशीय पशुओं को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुरडेग-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर छापेमारी की।पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस बल की तत्परता से तीन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि अन्य अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। भागने के दौरान पशु जंगल की ओर चले गए, जिससे उनका पता नहीं चल सका। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आयूब (30 वर्ष), मो. शहबाज अंसारी (23 वर्ष) एवं केशव यादव (44 वर्ष) के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अल्टो कार (संख्या JH01BH 6595) और एक पिकअप वैन संख्या JH01FB 4373 को जब्त किया है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गौवंशीय पशुओं की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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    सिमडेगा: कुरडेग थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 की रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पिकअप वैन के माध्यम से गौवंशीय पशुओं को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुरडेग-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर छापेमारी की।पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस बल की तत्परता से तीन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि अन्य अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। भागने के दौरान पशु जंगल की ओर चले गए, जिससे उनका पता नहीं चल सका।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आयूब (30 वर्ष), मो. शहबाज अंसारी (23 वर्ष) एवं केशव यादव (44 वर्ष) के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अल्टो कार (संख्या JH01BH 6595) और एक पिकअप वैन संख्या JH01FB 4373 को जब्त किया है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गौवंशीय पशुओं की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
    user_Satyam kumar keshri
    Satyam kumar keshri
    सिमडेगा, सिमडेगा, झारखंड•
    17 hrs ago
  • यह प्राचीन शिव मंदिर लोहरदगा जिला का किस्को प्रखंड का देवदरिया पंचायत का देवदरिया गांव में हैं
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    यह प्राचीन शिव मंदिर लोहरदगा जिला का किस्को प्रखंड का देवदरिया पंचायत का देवदरिया गांव में हैं
    user_Badri Narayan Sahu
    Badri Narayan Sahu
    रिपोर्टर किसको, लोहरदगा, झारखंड•
    4 hrs ago
  • lagay lelo kariya chasma
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    lagay lelo kariya chasma
    user_Alex Shivansh
    Alex Shivansh
    Security Guard गुमला, गुमला, झारखंड•
    23 hrs ago
  • जल-जंगल-जमीन पर अब ग्रामीणों का अधिकार, डोकापाठ ग्राम सभा में विकास की नई रूपरेखा तय चैनपुर प्रखंड के पीवीटीजी ग्राम डोकापाठ में आयोजित महत्वपूर्ण ग्राम सभा में वनाधिकार और पेसा कानून के माध्यम से ग्रामीणों को सशक्त बनाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में डोकापाठ सहित चकडीपापाठ, लिगिरपाठ और घुंघरूपाठ के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जानकारी देते हुए शनिवार की सुबह आठ बजे बताया गया कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों तथा सामुदायिक वन पट्टे के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना था। बैठक में रांची से पहुंचे एफआईए फाउंडेशन के आलोक लकड़ा एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ललित कुमार ने ग्रामीणों को पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम दो हजार छह के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के गांवों को वनाधिकार अधिनियम दो हजार छह के तहत सामुदायिक वन पट्टा प्राप्त हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार मिला है। वहीं पेसा कानून लागू होने के बाद ग्राम सभा को योजनाओं के निर्माण और संचालन का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत हुई है। ग्राम सभा के दौरान सामुदायिक वन पट्टे के प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई। ग्रामीणों को बताया गया कि जिन भूखंडों और प्लॉट नंबरों पर पट्टा मिला है, उनका भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन करना आवश्यक है। इसके बाद वन संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन को लेकर विस्तृत विकास योजना तैयार की जाएगी। इस प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगली ग्राम सभा में सभी सदस्य वन क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण करेंगे तथा विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक स्वीकृति देंगे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ललित कुमार महतो ने कहा कि अब ग्राम सभा केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था बन चुकी है। पेसा कानून और वनाधिकार के समन्वय से गांव के विकास और वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामीणों के हाथों में आ गई है। ग्राम सभा के इस आयोजन से ग्रामीणों में जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और सामुदायिक विकास को लेकर नई जागरूकता देखने को मिली, जिससे आने वाले समय में क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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    जल-जंगल-जमीन पर अब ग्रामीणों का अधिकार, डोकापाठ ग्राम सभा में विकास की नई रूपरेखा तय
चैनपुर प्रखंड के पीवीटीजी ग्राम डोकापाठ में आयोजित महत्वपूर्ण ग्राम सभा में वनाधिकार और पेसा कानून के माध्यम से ग्रामीणों को सशक्त बनाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में डोकापाठ सहित चकडीपापाठ, लिगिरपाठ और घुंघरूपाठ के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जानकारी देते हुए शनिवार की सुबह आठ बजे बताया गया कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों तथा सामुदायिक वन पट्टे के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना था।
बैठक में रांची से पहुंचे एफआईए फाउंडेशन के आलोक लकड़ा एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ललित कुमार ने ग्रामीणों को पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम दो हजार छह के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के गांवों को वनाधिकार अधिनियम दो हजार छह के तहत सामुदायिक वन पट्टा प्राप्त हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार मिला है। वहीं पेसा कानून लागू होने के बाद ग्राम सभा को योजनाओं के निर्माण और संचालन का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत हुई है।
ग्राम सभा के दौरान सामुदायिक वन पट्टे के प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई। ग्रामीणों को बताया गया कि जिन भूखंडों और प्लॉट नंबरों पर पट्टा मिला है, उनका भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन करना आवश्यक है। इसके बाद वन संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन को लेकर विस्तृत विकास योजना तैयार की जाएगी। इस प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगली ग्राम सभा में सभी सदस्य वन क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण करेंगे तथा विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक स्वीकृति देंगे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ललित कुमार महतो ने कहा कि अब ग्राम सभा केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था बन चुकी है। पेसा कानून और वनाधिकार के समन्वय से गांव के विकास और वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामीणों के हाथों में आ गई है।
ग्राम सभा के इस आयोजन से ग्रामीणों में जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और सामुदायिक विकास को लेकर नई जागरूकता देखने को मिली, जिससे आने वाले समय में क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
    user_चैनपुर अपडेट
    चैनपुर अपडेट
    Classified ads newspaper publisher चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    3 hrs ago
  • सिमडेगा:- अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि कुरडेग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ दो तस्कर कुरडेग की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ भलमंडा गांव के पास छापेमारी की। इस दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर कुरडेग थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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    सिमडेगा:- अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि कुरडेग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ दो तस्कर कुरडेग की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ भलमंडा गांव के पास छापेमारी की। इस दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर कुरडेग थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
    user_Satyam kumar keshri
    Satyam kumar keshri
    सिमडेगा, सिमडेगा, झारखंड•
    17 hrs ago
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