खाद्य कारोबारियों, मध्याह्न भोजन रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पलाश कैफे की दीदियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू निषेध जागरूकता प्रशिक्षण शिविर आयोजित गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
खाद्य कारोबारियों, मध्याह्न भोजन रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पलाश कैफे की दीदियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू निषेध जागरूकता प्रशिक्षण शिविर आयोजित गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
- Post by AAM JANATA1
- सिमडेगा: कुरडेग थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 की रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पिकअप वैन के माध्यम से गौवंशीय पशुओं को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुरडेग-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर छापेमारी की।पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस बल की तत्परता से तीन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि अन्य अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। भागने के दौरान पशु जंगल की ओर चले गए, जिससे उनका पता नहीं चल सका। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आयूब (30 वर्ष), मो. शहबाज अंसारी (23 वर्ष) एवं केशव यादव (44 वर्ष) के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अल्टो कार (संख्या JH01BH 6595) और एक पिकअप वैन संख्या JH01FB 4373 को जब्त किया है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गौवंशीय पशुओं की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।1
- जिला परिषद सदस्य श्री संदीप कुमार के द्वारा किया गया शिलान्यास1
- Post by Mr Dayashankar Yadav1
- बसिया (गुमला): बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसिया सबडिवीजन क्रिकेट अकादमी से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। यहाँ कोनबीर NHPC मैदान में अभ्यास के लिए रखे गए क्रिकेट मैट को अज्ञात शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना से अकादमी के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी रोष है। *प्रशिक्षण के दौरान जलता मिला मैट* अकादमी के कोच राजू राम ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार की है। जब वे शाम करीब 4:00 बजे बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने के लिए मैदान पहुँचे, तो देखा कि लगभग ₹20,000 की लागत वाले मैट में आग लगी हुई है। आनन-फानन में कोच और बच्चों ने मिलकर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैट पूरी तरह जलकर राख हो गया था। *मैदान बना नशेड़ियों का अड्डा* कोच राजू राम ने मैदान की बदहाली और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि शाम ढलते ही खेल का मैदान नशेड़ियों का सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। यहाँ अलग-अलग समूहों में बैठकर लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।नशेड़ी न केवल शराब पीते हैं, बल्कि बोतलों को फोड़कर पूरे ग्राउंड में कांच फैला देते हैं, जिससे बच्चों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है। *गरीब खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रहार* राजू राम ने भावुक होते हुए कहा कि यह केवल ₹20,000 के नुकसान की बात नहीं है, बल्कि उन गरीब बच्चों के भविष्य की क्षति है जो देहात क्षेत्रों से आकर यहाँ पसीना बहाते हैं। उन्होंने बताया कि इसी अकादमी से निकले बच्चे जिला और स्टेट लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में संसाधनों का नष्ट होना इन खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ता है। *प्रशासन से की गई अपील* अकादमी प्रबंधन और स्थानीय खिलाड़ियों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि मैदान में अवैध रूप से बैठने वाले नशेड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।शाम के वक्त पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए ताकि खेल का मैदान सुरक्षित रह सके।3
- लातेहार: भाजपा महिला मोर्चा की लातेहार जिलाध्यक्ष शिला देवी ने शुक्रवार को अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की। शिला देवी ने बताया कि वह वर्ष 2001 से पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जारी विज्ञप्ति में उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, जिससे वे आहत थीं। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार हो रही अनदेखी के कारण उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया है।शिला देवी के इस कदम से स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं, पार्टी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।1
- lagay lelo kariya chasma1
- सिमडेगा:- अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि कुरडेग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ दो तस्कर कुरडेग की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ भलमंडा गांव के पास छापेमारी की। इस दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर कुरडेग थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।1
- ब्रेकिंग बलरामपुर सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर भड़की विधायक, बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे के अंदर नहीं हटाने पर समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठने की दी चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ किए नारेबाजी, भाजपा से सामरी विधायक है उद्धेश्वरी पैकरा।1