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गणवेश व चाट कैलेंडर वितरण के पश्चात सीडीपीओ ने सभी सेविकाओं एवं सहायिका को दिया आवश्यक निर्देश

3 hrs ago
user_आलोक कुमार
आलोक कुमार
पत्रकार सेन्हा, लोहरदगा, झारखंड•
3 hrs ago

गणवेश व चाट कैलेंडर वितरण के पश्चात सीडीपीओ ने सभी सेविकाओं एवं सहायिका को दिया आवश्यक निर्देश

More news from झारखंड and nearby areas
  • गणवेश व चाट कैलेंडर वितरण के पश्चात सीडीपीओ ने सभी सेविकाओं एवं सहायिका को दिया आवश्यक निर्देश
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    गणवेश व चाट कैलेंडर वितरण के पश्चात सीडीपीओ ने सभी सेविकाओं एवं सहायिका को दिया आवश्यक निर्देश
    user_आलोक कुमार
    आलोक कुमार
    पत्रकार सेन्हा, लोहरदगा, झारखंड•
    3 hrs ago
  • Post by AAM JANATA
    1
    Post by AAM JANATA
    user_AAM JANATA
    AAM JANATA
    लोहरदगा, लोहरदगा, झारखंड•
    10 hrs ago
  • ग्रामीण बोले आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है
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    ग्रामीण बोले आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है
    user_Badri Narayan Sahu
    Badri Narayan Sahu
    रिपोर्टर किसको, लोहरदगा, झारखंड•
    14 hrs ago
  • गुमला जिला के खोरा गांव की एक 13 वर्षीय बच्ची के 2018 से लापता मामले(वर्तमान आयु 21 वर्ष) पर कल हाईकोर्ट के द्वारा डीजीपी व गुमला एसपी से जांच रिपोर्ट की मांग की। वही पुलिस अनुसंधान में अभी तक बच्ची का पता नही चलने पर कोर्ट ने जांच की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए तेजी से परिणाम लाने का निर्देश दिया था। साथ ही दो सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नही होने पर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। हाईकोर्ट के द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद आज राज्य की डीजीपी गुमला पहुंची और सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अभी तक किये गये अनुसंधानों की समीक्षा की। साथ ही लापता बच्ची के परिजनों को भी बुलाकर करीब 2 घंटे तक उनसे बंद कमरे में पूरी जानकारी ली गयी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा लापता बच्ची के केश में काफी मेहनत की गई है। लंबे समय से लोग लगे है लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी नही मिल पाई है। पुलिस के द्वारा फिर से पूरे केस का रिव्यू कराया जा रहा है। इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाइट, तदाशा मिश्रा, डीजीपी, झारखंड।
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    गुमला जिला के खोरा गांव की एक 13 वर्षीय बच्ची के 2018 से लापता मामले(वर्तमान आयु 21 वर्ष) पर कल हाईकोर्ट के द्वारा डीजीपी व गुमला एसपी से जांच रिपोर्ट की मांग की। वही पुलिस अनुसंधान में अभी तक बच्ची का पता नही चलने पर कोर्ट ने जांच की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए तेजी से परिणाम लाने का निर्देश दिया था। साथ ही दो सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नही होने पर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। हाईकोर्ट के द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद आज राज्य की डीजीपी गुमला पहुंची और सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अभी तक किये गये अनुसंधानों की समीक्षा की। साथ ही लापता बच्ची के परिजनों को भी बुलाकर करीब 2 घंटे तक उनसे बंद कमरे में पूरी जानकारी ली गयी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा लापता बच्ची के केश में काफी मेहनत की गई है। लंबे समय से लोग लगे है लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी नही मिल पाई है। पुलिस के द्वारा फिर से पूरे केस का रिव्यू कराया जा रहा है। इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बाइट, तदाशा मिश्रा, डीजीपी, झारखंड।
    user_Dipak gupta
    Dipak gupta
    पत्रकार गुमला, गुमला, झारखंड•
    5 hrs ago
  • Post by Pawan arya
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    Post by Pawan arya
    user_Pawan arya
    Pawan arya
    Art Therapist गुमला, गुमला, झारखंड•
    5 hrs ago
  • Post by MUKESH NATH
    1
    Post by MUKESH NATH
    user_MUKESH NATH
    MUKESH NATH
    चंदवा, लातेहार, झारखंड•
    10 hrs ago
  • लातेहार: पांच पड़हा जेर के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के कथित असंवैधानिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(डी) के तहत आदिवासी ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक अधिकार, संस्कृति, संसाधनों और विवाद निपटान की व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रेंच निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2024 को जेपीआरए 2001 को असंवैधानिक करार देने का भी हवाला दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य और हस्तक्षेप तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसकी प्रतिलिपि डीएफओ और जिला परिषद को भी भेजी गई है।
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    लातेहार: पांच पड़हा जेर के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के कथित असंवैधानिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(डी) के तहत आदिवासी ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक अधिकार, संस्कृति, संसाधनों और विवाद निपटान की व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रेंच निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2024 को जेपीआरए 2001 को असंवैधानिक करार देने का भी हवाला दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य और हस्तक्षेप तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसकी प्रतिलिपि डीएफओ और जिला परिषद को भी भेजी गई है।
    user_Manoj dutt dev
    Manoj dutt dev
    Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•
    2 hrs ago
  • नव निर्मित हनुमान मंदिर का चितरी में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन बुधवार से आयोजित
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    नव निर्मित हनुमान मंदिर का चितरी में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन बुधवार से आयोजित
    user_आलोक कुमार
    आलोक कुमार
    पत्रकार सेन्हा, लोहरदगा, झारखंड•
    5 hrs ago
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