राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका: कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संतोष पांडेय को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इससे पहले, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।
राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका: कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संतोष पांडेय को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इससे पहले, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।
- 'भारतीय ज्ञान परंपरा और अवधी साहित्य' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी: सुल्तानपुर में हिन्दुस्तानी एकेडमी के सहयोग से राणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ आयोजन सुल्तानपुर जिले के राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विवेकानंद सभागार में 'भारतीय ज्ञान परंपरा और अवधी साहित्य एवं संस्कृति' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी मंगलवार 12 बजे से शुरू हुई है। इसका आयोजन हिन्दुस्तानी एकेडमी और महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने मिलकर किया। यह संगोष्ठी शाम 5 बजे तक चलेगी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने भारतीय ज्ञान परंपरा और अवधी साहित्य के संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते समय लोक जीवन और लोक भाषा में व्यक्त ज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि अवधी साहित्य सिर्फ भक्ति और काव्य का माध्यम नहीं है। इसमें गहरा जीवन दर्शन, लोक-विवेक और समाज को जोड़ने वाला ज्ञान भी है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और लोक साहित्य की जड़ों की ओर लौटना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अवधी साहित्य ने सदियों से भारतीय संस्कृति और विचारों को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। इसे संरक्षित और बढ़ावा देने की जरूरत है। इस संगोष्ठी में देश भर से आए विद्वानों और शोधार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने अवधी साहित्य और संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी के संयोजक और हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. इंद्रमणि कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अवधी साहित्य, लोक संस्कृति और इसकी समृद्ध भाषाई विरासत पर व्यापक चर्चा करना था। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संगोष्ठी में विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्वानों, साहित्यकारों और शोधार्थियों ने अपने शोध-पत्र और विचार प्रस्तुत किए।1
- राहुल गाँधी मानहानि मामले में सुनवाई आज टली,अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी* सुल्तानपुर,राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुल्तानपुर दीवानी में चल रहे केस में अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता आज व्यक्तिगत कारणों से बहस के लिए तैयारी नहीं कर सके थे,लिहाजा कोर्ट ने 21 सितंबर बहस की तिथि निर्धारित की है। बताते चलें कि ये मामला है करीब 8 वर्ष पहले का। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर एक अपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी बीते वर्ष 20 फरवरी 2025 से जमानत पर हैं वहीं 26 जुलाई 2025 को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर पुनः बीते 20 फरवरी 2026 को भी राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था। वहीं पिछले दिनों सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने साक्ष्य के रूप में अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रेस वार्ता की सीडी के ऑडियो वीडियो की वॉयस और राहुल गांधी की वास्तविक वॉयस से मिलान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट में वॉयस मिलान की निगरानी डाली गई थी, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। लिहाजा वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय हाईकोर्ट में एक सितंबर को वॉयस मिलान की रिट दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वॉयस मिलान की याचिका खारिज कर दी है, और आज इसी मामले में बहस होनी थी। लेकिन वादी पक्ष के अधिवक्ता ने व्यक्तिगत कारणों से बहस की तैयारी नहीं का पाये, लिहाजा उन्होंने आज समय मांग लिया। जिसपर एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए 21 सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।4
- महिला पर चाकू से हमला कर मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद* *थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर* *दिनांक: 15.09.2026* *महिला पर चाकू से हमला कर मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद* पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर *श्री विनीत जायसवाल* के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री विपेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा *मु0अ0सं0 172/2026 धारा 305(a)/109(1) बीएनएस* में प्रकाश में आए अभियुक्त *सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ, निवासी ग्राम कटरा समनाभार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर* को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से *एक अदद चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त चाकू* बरामद किया गया। *घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण* — दिनांक 13.09.2026 को आगन्तुका द्वारा थाना धम्मौर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रातः करीब 04:30 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान घर की महिला द्वारा देख लिए जाने पर आरोपी द्वारा चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धम्मौर पर मु0अ0सं0 172/2026 धारा 305(a)/109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 15.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम पलिया, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण* — सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ, निवासी ग्राम कटरा समनाभार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर, उम्र करीब 35 वर्ष। *बरामदगी—* एक अदद चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन तथा एक अदद घटना में प्रयुक्त चाकू। *आपराधिक इतिहास—* मु0अ0सं0 317/2021, धारा 323/325/504 भा0द0वि0, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—* 1. उ0नि0 श्री श्रवण कुमार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। 2. हे0का0 रमाकान्त यादव, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। 3. का0 राजन यादव, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर।1
- शहीद जवान की अंतिम यात्रा में कंधा बनकर खड़े हुए अखिलेश तिवारी नाम आंखों से दी अंतिम सलामी कुड़वार, सुल्तानपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद हुए जवान आनंद प्रकाश तिवारी का पार्थिव शरीर जैसे ही कुड़वार थाना क्षेत्र के खाड़र बसंतपुर नेवरा पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गमगीन माहौल में हर आंख नम नजर आई। इस दुख की घड़ी में क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश तिवारी शहीद परिवार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर मानवता और संवेदनशीलता का परिचय दिया। पिता के गम में डूबे शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने परिवार का हाथ थामा। अखिलेश तिवारी स्वयं सीमा सुरक्षा बल के जवानों के वाहन में बैठकर शहीद के पार्थिव शरीर को नेवरा बसंतपुर से राजघाट कुड़वार तक लेकर पहुंचे। राजघाट पर जवानों के साथ शहीद आनंद प्रकाश तिवारी को अंतिम सलामी दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में अखिलेश तिवारी की यह सहभागिता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कंधा देकर, परिवार के साथ खड़े होकर और अंतिम यात्रा में साथ चलकर शहीद के प्रति सम्मान एवं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।1
- *अमेठी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शव वाहन में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला* *शुकुल बाजार, अमेठी।* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। लखनऊ से आजमगढ़ शव लेकर जा रहे एक शव वाहन में अचानक चलते समय भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को एक्सप्रेसवे पर रोक दिया। वाहन में सवार लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही वाहन में रखी डेड बॉडी को भी समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह पूरा मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 70 का बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।1
- नरेंद्र मोदी के नोटबंदी वाले फैसले के सदमे से भारत की अर्थव्यवस्था आज तक उबर नहीं पाई नरेंद्र मोदी के नोटबंदी वाले फैसले के सदमे से भारत की अर्थव्यवस्था आज तक उबर नहीं पाई है। फिर उल-जुलूल GST लगाई गई, जिसके चक्कर में सरकार को GST के कई वर्जन लाने पड़े। सरकार ने ऑनलाइन मार्केट और कैश इन इकॉनमी कम होने की बात की, लेकिन ये अलग बात है कि अब कैश इन इकॉनमी ढाई गुने से ज्यादा है। मोदी सरकार भले हमारी बात न सुने, लेकिन वे अपने समर्थकों और घटक दलों की बात ही सुन लें- जो UPI पर चार्ज लगाने को बेवकूफी भरा फैसला बता रहे हैं और इसे वापस लेने की बात कह रहे हैं। : AICC सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी 📍 दिल्ली1
- अमेठी तहसील में विराजे गणपति बप्पा, आरती-पूजन से भक्तिमय हुआ माहौल अमेठी तहसील में गणेश प्रतिमा की हुई स्थापना अमेठी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल से दिनभर प्रतिमा स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहा। इसी क्रम में अमेठी तहसील परिसर में भी विधि-विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। बुधवार सुबह श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर आरती की। इस दौरान गणपति बप्पा के जयकारों से तहसील परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गणेशोत्सव 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। उत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और आरती की जाएगी। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा स्थापित कर धार्मिक आयोजन शुरू किए हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा।1
- राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका: कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संतोष पांडेय को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इससे पहले, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।1