कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं
कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं
- कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं1
- प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महा महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में दो दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ सम्पन्न हुए। यह आयोजन परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर मुनिश्री विश्वसूर्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री साध्य सागर जी महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र किला मंदिर में आयोजित किए गए। स्वस्ति बहुमंडल द्वारा गोद भराई एवं भगवान को पलना झुलाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मंगलाचरण भी स्वस्ति बहू मंडल द्वारा किया गया तथा महिलाओं ने मंगलगीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का मंगलाचरण भी स्वस्ति बहू मंडल द्वारा किया गया तथा महिलाओं ने मंगलगीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद गुरुवार को प्रातः 6 बजे नगर के प्रमुख मार्गों से भजन- कीर्तन और भगवान आदिनाथ के जयघोष के साथ प्रभातफेरी निकाली गई। प्रभातफेरी में समाज के महिला- पुरुष, युवक- युवतियां और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। जयकारों और भक्ति गीतों के साथ निकली प्रभातफेरी से नगर का वातावरण धर्ममय हो गया। इस अवसर पर नगर के समस्त जिनालयों में ध्वजारोहण भी किया। तत्पश्चात् किला मंदिर में विराजमान पूज्य मुनि श्री साध्य सागर महाराज के मुखारविंद से नदिया वाले अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का स्वर्ण कलशों से मस्तकाभिषेक कराया गया। प्रथम अभिषेक का सौभाग्य दिलीप -राहुल सेठी परिवार को प्राप्त हुआ। प्रथम शान्तिधारा का लाभ अरुण कुमार-अमित कुमार जैन श्रीमोड परिवार ने तथा द्वितीय शान्तिधारा का लाभ धर्मेन्द्र कुमार-यतेंद्र कुमार श्रीमोड परिवार ने प्राप्त किया। इस दौरान पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से बीजाक्षर महामंत्रों का वाचन भी किया गया। धर्मसभा में प्रवचन देते हुए मुनि श्री साध्य सागर महाराज ने कहा कि तीर्थंकर की माता को सोलह शुभ स्वप्न आते हैं, जो उनके गर्भ में महान आत्मा के आगमन का संकेत देते हैं। चैत्र कृष्ण नवमी के शुभ दिवस पर अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी की कोख से बालक आदि कुमार का जन्म हुआ था। तीर्थंकर के जन्म से संपूर्ण पृथ्वी पर मंगलमय वातावरण छा जाता है। भगवान आदिनाथ ने ब्राह्मी लिपि के माध्यम से समाज को शिक्षा दी तथा असि, मसी और कृषि के माध्यम से जीवन जीने का मार्ग बताया। मुनिश्री ने कहा कि प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और शान्तिधारा करने के साथ अपने मन को संयमित करना और कषायों से दूर रहना आवश्यक है। तभी अभिषेक करना सार्थक होगा। मनुष्य अपने परिणामों को संभालकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। मुनि श्री विश्वसूर्य सागर महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि हम सभी आज एक महान आत्मा का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमारी आत्मा भी रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़े और परमात्मा बनने की दिशा में अग्रसर हो। महान आत्माओं के कल्याणक मनाने से जीवन में शांति प्राप्त होती है और उनके गुणों का स्मरण करने से मन के भाव निर्मल होते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत बालक आदि कुमार की पालना झुलाई का आयोजन भी किया गया। स्वस्ति बहू मंडल द्वारा सजे सुंदर पालने को श्रद्धालुओं ने रेशम की डोर से भक्ति भाव के साथ झुलाया। दो दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में दिगंबर जैन समाज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रमों में सहभागिता कर धर्मलाभ अर्जित किया।1
- दो मासूमों की हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, मामला आष्टा की धरमपूरी का धर्मपुरी डबल मर्डर को लेकर आष्टा में आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन आष्टा। धर्मपुरी डबल मर्डर हत्याकांड को लेकर बुधवार को आष्टा के महाराणा प्रताप चौराहे पर पीड़ित परिवार व विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को कड़ी सजा, सिद्धिगंज थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने, आरोपियों के मकान ध्वस्त करने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई।2
- नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आगामी 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10 लाख तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 14 मार्च 2026 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।1
- पिपलकोटा और बाँगरदा के बीच की घटना जहाँ दो बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर में 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए है। सूचना मिलने पर डायल 112 मोके पर पहुँची और घायलों को उपचार के लिए मुंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया1
- Post by Sajid Pathan1
- सीहोर। सीहोर जिले के झागरिया रोड पर आज खेत में अचानक आग लग गई देखते-देखते आग पूरे खेत में फैल गई और गेहूं की फसल जल कर नष्ट हो गई आग लगी देख बड़ी संख्या में राहगीर उपस्थित हो गए और कई लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को भी दी। सीहोर जिले में जैसे-जैसे मौसम में गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे-वैसे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। बताया गया है कि इस सप्ताह सीहोर जिले में निपानिया खुर्द, मोहाली, बडबेली, नोनी खेड़ी, डाबोटी, चार मंडली और इछावर के नजदीक खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। जिन्हें समय रहते मिली सूचना के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने समय पर बुझा दिया था। झागरिया रोड पर सड़क किनारे खेत में किन कारणों से आग लगी है इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है आग लगने से गेहूं की फसल भारी मात्रा में जलकर नष्ट हो गई है ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया आग पर बमुश्किल काबू किया जा सका।1
- कन्नौद में आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत पर चक्काजाम, कन्नौद,कांटाफोड़ थाना अंतर्गत लोहारदा निवासी आदिवासी युवक अंकित उइके की बीते दिनों हुई संदिग्ध मृत्यु को लेकर गुरुवार को सर्व समाज व आदिवासी समाज के लोगों ने कन्नौद में भोपाल चौराहे बस स्टेण्ड स्थित एडिशनल एसपी कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया। परिजनों का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 को जिनवानी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अंकित को पकड़कर मारपीट की थी। उसके भाई से ₹12 हजार लेकर छोड़ा गया, जिसकी रसीद नहीं दी गई। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को अंकित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। समाज के लोगों ने अकरम, शाहरूख, वाहन मालिक नंदकिशोर कुमरे सहित अन्य लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों की जांच व कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी सोम्या जैन मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई का आश्वासन दिया, उसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ।1