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रामगंजमंडी के सातलखेड़ी में वर्ष 2019 के बंटी हत्याकांड मामले में अपर सेशन न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में युवक की जानलेवा हमला कर हत्या की गई थी, जिसमें तीनों दोषी पाए गए। अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की है।
Aajam Choudhary
रामगंजमंडी के सातलखेड़ी में वर्ष 2019 के बंटी हत्याकांड मामले में अपर सेशन न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में युवक की जानलेवा हमला कर हत्या की गई थी, जिसमें तीनों दोषी पाए गए। अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की है।
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- कोटा प्रसूता मृत्यु मामलाः ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अस्पताल का किया दौरा; बोले-"लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताया है। मंत्री नागर ने अस्पताल में भर्ती अन्य बीमार प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री नागर ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन और सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर से उपचार की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपचाराधीन महिलाओं को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दो प्रसूताओं की असामयिक मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक और गंभीर विषय है। राज्य सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और चिंतित है। संक्रमण के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। रिपोर्ट आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि चूक कहाँ हुई। लापरवाही चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो या चिकित्सा स्तर पर, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री नागर ने बताया कि भर्ती मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से लगातार कंसल्टेंसी सेवाएँ ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कोटा के प्रमुख अस्पतालों एमबीएस, जेके लोन और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कोटा का मेडिकल क्षेत्र राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और इसकी गुणवत्ता व विश्वास को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।2
- रामगंजमंडी के सातलखेड़ी में वर्ष 2019 के बंटी हत्याकांड मामले में अपर सेशन न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में युवक की जानलेवा हमला कर हत्या की गई थी, जिसमें तीनों दोषी पाए गए। अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की है।1
- झालावाड़-खेल संकुल रोड पर आवारा कुत्तों ने 2 साल की बच्ची को नोंच नोंच कर मारा, टेंट के बाहर पिता के साथ सो रही थी, 50 मीटर दूर ले जाकर नोंचा। झालावाड़-कोतवाली थाना क्षेत्र मे खेल संकुल रोड पर आवारा कुत्तों के हमले में दो साल की एक बच्ची की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भाटिया वर्कशॉप के पास लगे एक अस्थाई टेंट के बाहर हुई। मृतक बच्ची की पहचान गोरी के रूप में हुई है। वह अपने पिता राजू लाल के साथ टेंट के बाहर सो रही थी। राजू लाल ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे सात-आठ आवारा कुत्ते एक साथ आए और उनकी बेटी को उठाकर लगभग 50 मीटर दूर ले गए। राजू लाल ने कुत्तों का पीछा किया और मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोचकर अधमरा कर दिया था। किसी तरह कुत्तों को भगाकर वह बेटी को उपचार के लिए एसआरजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजू लाल मूल रूप से बारां जिले के भंवरगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि झालावाड़ उनकी ससुराल है और वह डेढ़ महीने पहले काम की तलाश में यहां आए थे। वह भाटिया वर्कशॉप के पास टेंट लगाकर रह रहे थे और शादी-ब्याह व अन्य अवसरों पर ढोल बजाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में दो दर्जन से अधिक आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूमते रहते हैं। इन कुत्तों के कारण क्षेत्र के लोगों में हमेशा डर बना रहता है।4
- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारी में कोलुखेड़ी मेवातियान में ग्राम रथ कार्यक्रम हुआ। राज्य सरकार 23-25 मई 2026 को यह मीट आयोजित कर रही है, जहाँ हजारों किसान और विशेषज्ञ जुड़ेंगे। इसका उद्देश्य राजस्थान के किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत और खुशहाल बनाना है।1
- झालरापाटन पुलिस ने एक 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण मामले में बांग्लादेशी युवक को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा था और उसने फर्जी पहचान पत्र भी बनवाए थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।1
- रायपुर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सोयाबीन का भाव ₹5000 प्रति क्विंटल से 6430 प्रति क्विंटल तक भाव रहे।1
- मंदसौर जिले के गरोठ स्थित ग्राम बोलिया में गौशालाएं होने के बावजूद गायों की स्थिति दयनीय है। आरोप है कि यहां तीन गौशालाएं सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों पर ले रही हैं, जबकि सैकड़ों गायें आज भी सड़कों पर दर-दर भटकने को मजबूर हैं। यह कथित फर्जीवाड़ा कई सालों से चल रहा है।1
- पैसे मांगने की रंजिश में युवक की हत्या, सात साल पुराने मामले में रामगंजमंडी न्यायालय ने तीन को सुनाई उम्रकैद सजा रामगंजमंडी के सातलखेड़ी में वर्ष 2019 में हुए बंटी हत्याकांड मामले में अपर सेशन न्यायालय रामगंजमंडी ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या की थी। कार्यवाहक अपरलोक अभियोजक रामकेश मीना ने बताया कि सातलखेड़ी निवासी बंटी बैरवा से आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत पैसे मांगता था। 2 जुलाई 2019 को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। रात करीब 9:30 बजे बंटी साहू किराना स्टोर के पास बैठा हुआ था, तभी आरोपी रमेशचंद, उसके बेटे कालू, गोलू और पंकज वहां पहुंचे और बंटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। एफआईआर के अनुसार बंटी वहां से जाने लगा तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान कालू ने चाकू से बंटी के पेट पर वार कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने पत्थरों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल बंटी को पहले सुकेत अस्पताल और बाद में झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में थाना सुकेत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश शैलेष जड़िया ने आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत, पंकज और रमेशचंद को धारा 302, 341 व 34 भारतीय दंड संहिता में दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं रास्ता रोकने के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में भी तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ पैसे मांगने की बात को लेकर बंटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की अनुशंसा भी की गई है।1