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एसएसपी लाल उमेद का जारी है जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद आदतन कुख्यात अपराधी गौ तश्कर इमरान खान (साई टांगर टोली) पुनः गौ वँशो की बेरहमी से कर रहा था झारखंड की ओर परिवहन पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा भेजा जेल अपनी करतूतों से नही सुधर रहे गौ तश्कर सरकार ला सकती और कड़े प्रावधान Jashpur District police Jashpur Times एसएसपी लाल उमेद का जारी है जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद आदतन कुख्यात अपराधी गौ तश्कर इमरान खान (साई टांगर टोली) पुनः गौ वँशो की बेरहमी से कर रहा था झारखंड की ओर परिवहन पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा भेजा जेल अपनी करतूतों से नही सुधर रहे गौ तश्कर सरकार ला सकती और कड़े प्रावधान Jashpur District police Jashpur Times

9 hrs ago
user_Ibnul khan
Ibnul khan
Media house कांसबेल, जशपुर, छत्तीसगढ़•
9 hrs ago

एसएसपी लाल उमेद का जारी है जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद आदतन कुख्यात अपराधी गौ तश्कर इमरान खान (साई टांगर टोली) पुनः गौ वँशो की बेरहमी से कर रहा था झारखंड की ओर परिवहन पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा भेजा जेल अपनी करतूतों से नही सुधर रहे गौ तश्कर सरकार ला सकती और कड़े प्रावधान Jashpur District police Jashpur Times एसएसपी लाल उमेद का जारी है जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद आदतन कुख्यात अपराधी गौ तश्कर इमरान खान (साई टांगर टोली) पुनः गौ वँशो की बेरहमी से कर रहा था झारखंड की ओर परिवहन पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा भेजा जेल अपनी करतूतों से नही सुधर रहे गौ तश्कर सरकार ला सकती और कड़े प्रावधान Jashpur District police Jashpur Times

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  • नेशनल हाईवे 130 स्थित कमल फ्यूल के पास ट्रक और बाइक में आमने-सामने भिड़ंत बाइक सवार युवक की मौत चेहरे के छत विछप्त होने से नहीं मृतक की नहीं हो सकी पहचान लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 स्थित कमल फ्यूल के सामने बाइक और ट्रक में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार की शाम लगभग 5:00 बजे प्रत्यक्ष दर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीएस 7684 जैसे ही कमल फ्यूल के पास लखनपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार बाइक क्रमांक सीजी 29 ए 3196 की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी की बाइक सवार युवक के सर और चेहरा गंभीर चोट लगने पर मौके पर मौत हो गई वहीं मृतक के चेहरा छत विछप्त होने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। दुर्घटना में बाइक के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया।घटना की सूचना लखनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शव के शिनाख्त में जुटी है। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 130 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से लोगों में भय माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने हेतु लगातार थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग कर यातायात नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हेलमेट लगाने शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइए दी जा रही है
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    नेशनल हाईवे 130 स्थित कमल फ्यूल के पास ट्रक और बाइक में आमने-सामने भिड़ंत बाइक सवार युवक की मौत चेहरे के छत विछप्त होने से नहीं मृतक की नहीं हो सकी पहचान
लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 स्थित कमल फ्यूल के सामने बाइक और ट्रक में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार की शाम लगभग 5:00 बजे प्रत्यक्ष दर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीएस 7684 जैसे ही कमल फ्यूल के पास लखनपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार बाइक क्रमांक सीजी 29 ए 3196 की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी की बाइक सवार युवक के सर और चेहरा गंभीर चोट लगने पर मौके पर मौत हो गई वहीं मृतक के चेहरा छत विछप्त होने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। दुर्घटना में बाइक के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया।घटना की सूचना लखनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शव के शिनाख्त में जुटी है। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 130 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से लोगों में भय माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने हेतु लगातार थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग कर यातायात नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हेलमेट लगाने शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइए दी जा रही है
    user_Jarif Khan
    Jarif Khan
    अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    4 hrs ago
  • सिमडेगा:- अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि कुरडेग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ दो तस्कर कुरडेग की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ भलमंडा गांव के पास छापेमारी की। इस दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर कुरडेग थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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    सिमडेगा:- अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि कुरडेग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ दो तस्कर कुरडेग की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ भलमंडा गांव के पास छापेमारी की। इस दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर कुरडेग थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
    user_Satyam kumar keshri
    Satyam kumar keshri
    सिमडेगा, सिमडेगा, झारखंड•
    5 hrs ago
  • गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
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    गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
    user_Sunderam Keshri
    Sunderam Keshri
    चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    7 hrs ago
  • गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके। कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया। नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
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    गुमला : उपायुक्त गुमला, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल को होटल जयपुर, लोहरदगा रोड, गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण शिविर में होटल संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों एवं पलाश कैफे की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को दो बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 150 से अधिक खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में एफएसएसएआई के सूचीबद्ध ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं प्रशिक्षक डॉ. राकेश सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खाद्य विशेषता, खाद्य संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित रोगों के कारण एवं रोकथाम, फूड ग्रेड रंगों के सुरक्षित उपयोग, स्वच्छ पैकेजिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।
अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य व्यवसाय के पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, स्वच्छता मानकों का पालन, कार्यस्थल की सफाई, पेयजल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं “गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी” के बारे में विस्तार से समझाया गया।
इस दौरान विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी की जांच प्रत्येक 6 माह (छह महीने) में अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और जल जनित रोगों की रोकथाम हो सके।
कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों को अखबार, प्रिंटेड पेपर या हानिकारक प्लास्टिक में परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
तंबाकू निषेध पर विशेष जागरूकता सत्र
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो के द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act, 2003) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सभी को तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया।
नागरिक क्लब सोसायटी द्वारा प्रतिभागियों के बीच एप्रन, कैप एवं ग्लव्स का वितरण कर स्वच्छता एवं सुरक्षित खाद्य संचालन को बढ़ावा दिया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुमला, श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी ने “ईट राइट इंडिया”, फोर्टिफाइड फूड एवं “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए संतुलित एवं सुरक्षित आहार को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर एवं आवश्यक लेबलिंग के बिना पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करना दंडनीय अपराध है।
कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
इस प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रकाश चंद्र गुग्गी, फूड सेफ्टी ट्रेनर डॉ. राकेश सिंह, त्रिलोकी नाथ सिन्हा, संतोष पाठक, जितेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, तंबाकू निषेध सहकार वंदना स्मिता होरो एवं ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा।
    user_राहुल कुमार
    राहुल कुमार
    Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•
    8 hrs ago
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    Mr Dayashankar Yadav
    Local News Reporter शंकरगढ़, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
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    user_Dhananajy jangde
    Dhananajy jangde
    Advertising agency करतला, कोरबा, छत्तीसगढ़•
    6 hrs ago
  • ब्रेकिंग बलरामपुर सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर भड़की विधायक, बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे के अंदर नहीं हटाने पर समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठने की दी चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ किए नारेबाजी, भाजपा से सामरी विधायक है उद्धेश्वरी पैकरा।
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    ब्रेकिंग बलरामपुर 
सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम,
राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम,
निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर भड़की विधायक, 
बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दिया अल्टीमेटम, 
24 घंटे के अंदर नहीं हटाने पर समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठने की दी चेतावनी,
कार्यकर्ताओं ने एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ किए नारेबाजी, 
भाजपा से सामरी विधायक है उद्धेश्वरी पैकरा।
    user_Mr Dayashankar Yadav
    Mr Dayashankar Yadav
    Local News Reporter शंकरगढ़, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    13 hrs ago
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    user_Dhananajy jangde
    Dhananajy jangde
    Advertising agency करतला, कोरबा, छत्तीसगढ़•
    6 hrs ago
  • Sahil bhai ka talent cricket bat banaa Diya 😍
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    Sahil bhai ka talent cricket bat banaa Diya 😍
    user_Lugun Babu from simdega Jharkhand
    Lugun Babu from simdega Jharkhand
    Video Creator ठेठईटांगर, सिमडेगा, झारखंड•
    9 hrs ago
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