CBI की याचिका पर Lalu Yadav ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा, हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा
लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया है।
लालू यादव ने कहा कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में दखलअंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि खराब सेहत और बढ़ती उम्र के कारण उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
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असल में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से ज्यादा के गबन मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया था। उन्हें रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।