Supreme Court ने Rahul Gandhi को मोदी सरनेम मामले में दी बड़ी राहत
राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।
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राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। इस बारे में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है। उनका मूल उपनाम भुताला है, फिर यह मामला कैसे बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया।
Supreme Court ने नहीं दी Manish Sisodia को अंतरिम जमानत
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सज़ा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। इस मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है।