Delhi Service Bill पेश करने पर हंगामा होने पर गृहमंत्री Amit shah ने कहा, संविधान ने सदन को कानून पारित करने की दी शक्ति
लोकसभा में दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले से जुड़े अध्यादेश पर बिल पेश किया गया। जब बिल पेश करने पर हंगामा हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में दिल्ली में कोई भी कानून ला सकती है.
अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष का विरोध राजनैतिक है, संवैधानिक आधार पर नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है।
बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। जब बिल पर हंगामा हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई। अब दिल्ली सर्विसेज बिल पर कल बहस की जाएगी।