Loksabha में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, सांसद Gaurav Gogoi ने जारी किया नोटिस
देश में मानसून सत्र का बुधवार (26 जुलाई) को पांचवा दिन है। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री के सदन में बयान की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। समान विचारधारा के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार लिया है। खबर के मुताबिक, सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव को बुधवार सुबह 9:20 बजे स्पीकर के कार्यालय में जमा किया हैं।
अविश्वास प्रस्ताव मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष जांचेंगे कि इस नोटिस को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। इसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय और तारीख तय करेंगे। बता दें कि कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है लेकिन उसके पास 50 से ज्यादा लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है।
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लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का अनुच्छेद 198 के मुताबिक, लोकसभा सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले ऐसा प्रस्ताव लाने की लिखित सूचना देनी होगी उसके बाद स्पीकर दिन, समय और तारीख तय करेंगे। नोटिस देने के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तब 10 दिनों के अंदर ही सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तब प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।