सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद Mohammad Faizal को दिया बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को बड़ा झटका दिया है, जिससे उनके लोकसभा से अयोग्य होने की तलवार फिर लटकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में उनकी सजा बहाल की और केरल हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार देने को निलंबित करने के फैसले को रद्द किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने कानून के सारे पहलुओं पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को मामले पर फिर से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 6 हफ्ते में सजा निलंबित करने पर फिर से विचार करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के अपील पर फैसला करने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मोहम्मद फैजल सांसद हैं और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का लाभ मिला है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने सजा पर रोक लगाने को चुनौती दी थी। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चूंकि दोष सिद्धि तक उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, यानी फिलहाल उपचुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं होगी।