Supreme Court ने नहीं दी Manish Sisodia को अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा।
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बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि इस पर 4 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।